सिंगापुर टॉपको ने आकाश एजीएम के खिलाफ एनसीएलटी याचिका वापस ली

सिंगापुर टॉपको ने आकाश एजीएम के खिलाफ एनसीएलटी याचिका वापस ली

सिंगापुर टॉपको ने आकाश एजीएम के खिलाफ एनसीएलटी याचिका वापस ली
Modified Date: February 24, 2025 / 10:11 pm IST
Published Date: February 24, 2025 10:11 pm IST

नयी दिल्ली, 24 फरवरी (भाषा) निजी इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन समर्थित सिंगापुर 7 टॉपको ने सोमवार को आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के कंपनी के उद्देश्य और संचालन के नियम (एओए) में संशोधन के खिलाफ दायर अपनी एनसीएलटी याचिका वापस ले ली।

आकाश एजुकेशनल सर्विसेज कर्ज में डूबी शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू की सहायक इकाई है।

 ⁠

निजी इक्विटी फर्म की ओर से पेश वकील ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की बेंगलुरु पीठ को याचिका वापस लेने की सूचना दी। उन्होंने साथ ही उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप भी लगाया।

एओए में बदलाव पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए आकाश एजुकेशनल सर्विसेज की एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) 20 नवंबर को होने वाली थी। इसी दिन अल्पांश शेयरधारकों ने इस पर आपत्ति जताई।

बाद में इसे आकाश ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगा दी। बाद में, 29 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने एओए में संशोधन को रोक दिया।

न्यायालय ने आकाश को सात दिनों के भीतर एनसीएलएटी से संपर्क करने का निर्देश दिया और कहा कि एओए में परिवर्तन पर ईजीएम के फैसले पर रोक तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक अपीलीय न्यायाधिकरण अपील पर सुनवाई नहीं कर लेता।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण


लेखक के बारे में