शेयर बाजार, समाशोधन निगमों को देनी होगी शेयरधारिता के बारे में जानकारी

शेयर बाजार, समाशोधन निगमों को देनी होगी शेयरधारिता के बारे में जानकारी

शेयर बाजार, समाशोधन निगमों को देनी होगी शेयरधारिता के बारे में जानकारी
Modified Date: July 31, 2024 / 06:49 pm IST
Published Date: July 31, 2024 6:49 pm IST

नयी दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजारों और समाशोधन निगमों के लिए नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत दोनों को प्रत्येक तिमाही में अपनी-अपनी वेबसाइट पर शेयरधारिता प्रतिरूप के बारे में जानकारी देने की जरूरत होगी।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) इसके लिए प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (शेयर बाजार और समाशोधन निगम) विनियमन, 2018 में संशोधन किया है।

सेबी ने कहा, ‘‘नियमों के तहत मान्यता प्राप्त शेयर बाजार और समाशोधन निगम अपनी-अपनी वेबसाइट पर तिमाही आधार पर शेयरधारिता के बारे में खुलासा करेंगे। वे सेबी सूचीबद्धता बाध्यता और खुलासा जरूरत (एलओडीआर) नियमन 2015 के प्रावधानों के तहत सूचीबद्ध कंपनियों के लिए तय प्रारूप में इसकी जानकारी देंगे।’’

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भाषा रमण अजय

अजय


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