आम्रपाली समूह के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नई पीठ का गठन करेगा उच्चतम न्यायालय

आम्रपाली समूह के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नई पीठ का गठन करेगा उच्चतम न्यायालय

आम्रपाली समूह के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नई पीठ का गठन करेगा उच्चतम न्यायालय
Modified Date: November 29, 2022 / 08:32 pm IST
Published Date: November 14, 2022 11:54 am IST

नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय आम्रपाली समूह के खिलाफ घर खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक नई पीठ का गठन करेगा। इन लोगों ने आम्रपाली की परियोजनाओं में घर बुक किए थे, लेकिन रियल्टी कंपनी इन्हें आवंटन करने में विफल रही।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला की पीठ से घर खरीदारों के वकील ने एक नई पीठ के गठन का आग्रह किया। अभी तक आम्रपाली समूह से जुड़े मामले की सुनवाई तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित की अगुवाई वाली पीठ कर रही थी। न्यायमूर्ति ललित आठ नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैं एक नई पीठ का गठन करूंगा।’’

घर खरीदारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता एम एल लाहोटी ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि घर खरीदारों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक नई पीठ के गठन की जरूरत है।

शीर्ष अदालत ने 23 जुलाई, 2019 को समय पर आवंटन नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कदम उठाते हुए रियल एस्टेट कानून रेरा के तहत आम्रपाली समूह का पंजीकरण रद्द करने का आदेश दिया था।

न्यायालय ने रियल्टी कंपनियों द्वारा कथित धन शोधन की प्रवर्तन निदेशालय से जांच का भी निर्देश दिया था। इस फैसले से आम्रपाली समूह के करीब 42,000 घर खरीदारों को राहत मिली थी।

भाषा अजय अजय

अजय


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