उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने पर बंद करना होगा प्लांट, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश
उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने पर बंद करना होगा प्लांट, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश
रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने आज जिले के सभी उद्योग प्रबंधकों की बैठक लेकर कोरोना महामारी रोकने और बचाव के लिये उद्योगों द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली और उन्हें चेतावनी देते हुये कहा कि उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों में कोरोना संक्रमण के केश पॉजिटिव पाये जाने पर प्लांट को बंद करना पड़ेगा और इन परिस्थितियों के लिये पूरे जिले के लोगों को खतरे में नहीं डाला जा सकता है।
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उन्होंने कोरोना संक्रमण के फैलने से रोकने और बचाव हेतु उद्योग प्रबंधकों से सहयोग की अपील करते हुये कहा कि इस महामारी को फैलने से रोकने के लिये प्रशासन एहतियात बरतते हुए हर संभव प्रयास कर रहा है, परन्तु सभी लोगों को सावधानी बरतनी होगी। अत: सभी उद्योगों को प्रशासन द्वारा जारी गाईड-लाईन का पालन करना होगा। सभी उद्योग प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी को समझे क्योंकि कोरोना संक्रमण की परिस्थिति बदलते देर नहीं लगती।
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कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी उद्योगों को राज्य से बाहर के श्रमिकों को एक माह तक नहीं आने के निर्देश दिये जा चुके हैं इसका कड़ाई से पालन किया जाये और यदि पूर्व से कार्यरत श्रमिक साप्ताहिक अवकाश या त्यौहार में राज्य के बाहर जाता है तो उसे सूचित करें कि वापस लौटने पर 14 दिन क्वारेंटीन तथा सेंपल जांच के बाद ही कार्य कर सकेगा। यदि कोई श्रमिक मेडिकल अथवा अन्य कारणों से इमरजेंसी में राज्य से बाहर जाता है तो वह प्रशासन से ई-पास बनवाकर जाये और ताकि प्रशासन के पास उसके संपर्क की जानकारी उपलब्ध रहे और वापसी भी उस राज्य से ई-पास बनवाकर आये तथा यहां पर आने की सूचना दें।
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कलेक्टर ने उद्योग प्रबंधकों से यह भी कहा कि उनके प्लांट के कार्य से कोई तकनीकी एक्सपर्ट राज्य के बाहर से 2-3 दिनों के लिये बुलाया जाता है तो इसकी भी अनुमति प्रशासन से लेनी होगी तथा उसके रहने के लिये पृथक व्यवस्था करना होगा या पेड क्वारेंटीन होटलों में रहना होगा। उन्होंने उद्योग प्रबंधकों से यह भी कहा कि राज्य से बाहर से आने वाला व्यक्ति आपके प्लांट के लिये कितना आवश्यक है यह भी तय करें कि उसके आये बिना यदि प्लांट में काम चल सकता है तो उसे न आने दें।
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बाहर से आने वाले व्यक्तियों को किसी भी स्थिति अन्य व्यक्तियों के साथ न रहने दें तथा प्लांट में कार्य करने वाले श्रमिक सदैव मॉस्क पहने रहे, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये कार्य करे तथा केन्टीन में भी इस व्यवस्था को लागू करें और श्रमिकों को मास्क पहनने के सही तरीके भी बतावें। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने तथा बचाव के संबंध में लापरवाही बरतने वाले प्रबंधन के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर प्लांट बंद करने की कार्यवाही भी की गई है अत: सभी उद्योग प्रबंधन विशेष सावधनी बरतें और अपने उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों का रेण्डम सेंपल जांच भी करा सकते हैं जिले के पुसोर में सेंपल जांच केन्द्र प्रारंभ हो रहा है आगामी दिनों में चलित वाहन में अलग-अलग स्थानों पर सेंपल लेकर जांच की जायेगी। प्रत्येक उद्योग प्रबंधन को अपने आपको सुरक्षित रखते हुए श्रमिकों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी।
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