This big change happened in PF accounts, Finance Minister implemented new income tax rules

PF खातों में हुआ ये बड़ा बदलाव, केंद्रीय वित्त मंत्री ने लागू किया नए आय कर नियम, पढ़ें नोटिफिकेशन

जिसके तहत अब मौजूदा भविष्य निधि खातों को दो अलग-अलग खातों में विभजित किया जाएगा।

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:01 PM IST, Published Date : September 4, 2021/1:03 pm IST

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब नया आय कर नियमों को अधिसूचित कर पीएम के खातों में बदलाव किया है। जिसके तहत अब मौजूदा भविष्य निधि खातों को दो अलग-अलग खातों में विभजित किया जाएगा।

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इसे लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की गणना के लिए PF अकाउंट में ही एक अलग अकाउंट खुलेगा। वहीं सभी मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों को कर योग्य और गैर-कर योग्य योगदान खातों में विभाजित किया जाएगा।

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आपके लिए राहत की बात यह है कि 31 मार्च 2021 तक किसी भी कंट्रीव्यूशन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हालांकि वित्त वर्ष के बाद पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य होगा और उसकी गणना अलग-अलग की जाएगी। नोटिफिकेशन के अनुसार यह नया नियम 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे।

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