व्यक्तिगत सूचना गोपनीयता नीति का उल्लंघन करने को लेकर टिकटॉक पर लगा जुर्माना
व्यक्तिगत सूचना गोपनीयता नीति का उल्लंघन करने को लेकर टिकटॉक पर लगा जुर्माना
लंदन, 15 सितंबर (एपी) यूरोपीय नियामक सूचना संरक्षण आयोग ने बच्चों से जुड़ी निजी जानकारी की गोपनीयता को सुरक्षित नहीं रखने पाने के लिए लोकप्रिय लघु-वीडियो ऐप टिकटॉक पर शुक्रवार को 36.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया।
यूरोप की सख्त गोपनीयता नीति का उल्लंघन करने के लिए टिकटॉक पर पहली बार जुर्माना लगाया गया है।
आयरलैंड की राजधानी डबलिन स्थित सूचना संरक्षण आयोग ने कहा कि उसने 2020 की दूसरी छमाही में नियमों के उल्लंघन के लिए टिकटॉक को फटकार लगाते हुए उस पर 34.5 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है।
जांच में खुलासा हुआ कि किशोर उपयोगकर्ताओं के लिए ‘साइन-अप’ की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ऐसी सेटिंग सामने आई, जिनसे उनके खाते स्वत: ही सार्वजनिक हो गये। इससे किसी को भी उनके वीडियो देखने और उन पर टिप्पणी करने की अनुमति मिल गई। उन सेटिंग ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी जोखिम पैदा किया, जिन्होंने अनुमति नहीं होने के बावजूद टिकटॉक का उपयोग किया।
नियामक ने कहा कि इसके अलावा, सेटिंग को प्रबंधित करने के लिए माता-पिता के लिए डिजायन किया गया ‘फैमिली पेयरिंग’ फीचर पर्याप्त रूप से सख्त नहीं था, जो वयस्कों को उनकी सहमति के बिना 16 और 17 वर्ष की आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए सीधे संदेश सेवा चालू करने की अनुमति देता था।
इस संबंध में टिकटॉक ने एक बयान में कहा कि वह निर्णय से ‘विशेषकर जिस स्तर पर जुर्माना लगाया गया है, उससे असहमत है।
कंपनी ने कहा कि नियामक का विश्लेषण तीन साल पुरानी प्रक्रियाओं और सेटिंग पर केंद्रित है। उसने सितंबर, 2021 में जांच शुरू होने से पहले इनमें बदलाव कर लिया था। इनमें 16 साल से कम आयु के किशोरों के खाते स्वत: निजी करना और 13 से 15 साल के किशोरों के लिए सीधे संदेश सेवा निष्क्रिय करना शामिल हैं।
एपी अनुराग रमण
रमण

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