अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के लिए यूएफओ मूवीज इंडिया, क्यूब सिनेमा पर जुर्माना

अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के लिए यूएफओ मूवीज इंडिया, क्यूब सिनेमा पर जुर्माना

अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के लिए यूएफओ मूवीज इंडिया, क्यूब सिनेमा पर जुर्माना
Modified Date: April 16, 2025 / 10:20 pm IST
Published Date: April 16, 2025 10:20 pm IST

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने यूएफओ मूवीज इंडिया और उसकी अनुषंगी स्क्रैबल डिजिटल और क्यूब सिनेमा टेक्नोलॉजीज पर अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के लिए बुधवार को 2.70 करोड़ रुपये का जुर्माना और गैर-मौद्रिक प्रतिबंध लगा दिए।

यूएफओ मूवीज़ और क्यूब देश में सिनेमा थिएटर मालिकों (सीटीओ) को पट्टे/किराये पर डिजिटल सिनेमा पहल के अनुरूप डिजिटल सिनेमा उपकरण (डीसीई) की आपूर्ति के लिए प्रासंगिक बाजार में प्रमुख कंपनियां हैं।

सीसीआई ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि कंपनियों ने सीटीओ के साथ हुए पट्टा समझौतों में दर्ज सामग्री की आपूर्ति रोकी, जिससे निर्माण बाद की प्रक्रिया सेवाओं में लगी कंपनियों के लिए बाधाएं पैदा हुईं।

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सीसीआई ने बयान में कहा कि उन्होंने सिनेमा थिएटर मालिकों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को डिजिटल सिनेमा पहल वाले डीसीई को किसी अन्य कंपनी द्वारा सेवा देने से रोक दिया।

सीसीआई ने कहा कि कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा के मानदंडों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण उनपर दंड लगाया गया है और उन्हें कुछ गतिविधियां नहीं करने का निर्देश दिया है।

भाषा अनुराग अजय

अजय


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