वेव मेगासिटी ने एनसीएलटी में अपने खिलाफ दिवाला कार्रवाई के लिए आवेदन किया

वेव मेगासिटी ने एनसीएलटी में अपने खिलाफ दिवाला कार्रवाई के लिए आवेदन किया

वेव मेगासिटी ने एनसीएलटी में अपने खिलाफ दिवाला कार्रवाई के लिए आवेदन किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:31 pm IST
Published Date: March 26, 2021 3:28 pm IST

नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) कर्जग्रस्त रियल एस्टेट कंपनी वेव मेगासिटी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में अपने मामले में दिवाला कार्रवाई शुरू करने की अपील की है।

कंपनी ने कहा है कि वह नोएडा प्राधिकरण का बकाया नहीं चुका पा रही है, इसके लिए उसके खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू की जाए।

वेव मेगासिटी सेंटर लि. नोएडा के सेक्टर 25 ए और 32 में वाणिज्यिक और आवासीय परियोजनाओं का विकास कर रही है।

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कंपनी ने एनसीएलटी से कहा है कि वह नोएडा प्राधिकरण का 1,222.34 करोड़ रुपये का बकाया चुका नहीं पा रही है, इसलिए उसके खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू की जाए।

कंपनी ने कहा है कि उसके पास ग्राहकों तथा वित्तीय ऋणदाताओं की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं है।

कंपनी ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद कंपनी को चलता हालत में बनाए रखने के लिए दिवाला आवेदन किया है। इसका मकसद कंपनी के ऋणदाताओं तथा अंशधारकों के हितों का संरक्षण करना है।

वेम बेगासिटी सेंटर की दिवालिया घोषित करने की यह चाचिका आने वाले सप्ताहों में एनसीएलटी की दिल्ली स्थित प्रधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जा सकती है। पीठ उस पर संज्ञान लेने के बाद 14 दिन के अंदर उसे आगे की कार्रवाई के लिए दाखिल करने या न करने का निर्णय कर सकती है।

कंपनी ने कहा है कि नोएडा प्राधिकरण ने 11 मार्च को कंपनी की 1.08 लाख वर्ग मीटर जमीन कब्जे में ले ली। प्रधिकरण 56,400 वर्ग मीटर की उस जमीन पर कंपनी को दूसरे को पट्टा करने (सब-लीज) की छूट भी नहीं दे रहा है जिस पर उसने निर्माण पूरा कर लिया है और उसका पैसा भी दे रखा है। कंपनी का कहना है कि ऐसे हालात में वह मकान बेच कर पैसा नजीं जटा पर रही है और उसके पास कर्ज चुकाने को धन नहीं आ पा रहा है।

भाषा अजय अजय मनोहर

मनोहर


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