Chhattisgarh High Court
बिलासपुर: हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश में शिक्षक पद की आगामी भर्ती प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य शासन से जवाब तलब भी किया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 2019 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता एके रात्रे ने सरगुजा सम्भाग के लिए आवेदन किया था, उनके दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। इसमें यह कहकर याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहरा दिया कि CTET यानि केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा लोक शिक्षण की परीक्षा के बाद पास की है, इसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
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इसमें कहा गया कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ टेट परीक्षा उत्तीर्ण लोगों को शिथिलीकरण कर अनुमति दी गई है उसी प्रकार हमें भी स्वीकार किया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ टेट का परिणाम भी 2020 में आया हैं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पद के लिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए शासन से जवाब तलब किया है।