भिलाई के बहुचर्चित आर्थिक अपराध का मामला, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगी सभी कार्रवाईयों की जानकारी, जानें

Bhilai's well-known economic crime case: यस बैंक में जो खाता खोला गया था उसमें पैसे कहां से आए और वह पैसे किस-किस खाते में या किस-किस को दिए गए। मामले की जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी या किसी अन्य स्वतंत्र संस्था से कराई जानी की मांग को भी हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बताया है।

भिलाई के बहुचर्चित आर्थिक अपराध का मामला, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगी सभी कार्रवाईयों की जानकारी, जानें
Modified Date: August 8, 2023 / 09:50 pm IST
Published Date: August 8, 2023 9:49 pm IST

Bhilai’s well-known economic crime case: बिलासपुर। भिलाई के बहुचर्चित आर्थिक अपराध के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव से व्यक्तिगत शपथ पूर्वक सहित अब तक की गई संपूर्ण कार्रवाईयों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मुख्य सचिव यह जानकारी दें कि यस बैंक में जो खाता खोला गया था उसमें पैसे कहां से आए और वह पैसे किस-किस खाते में या किस-किस को दिए गए। मामले की जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी या किसी अन्य स्वतंत्र संस्था से कराई जानी की मांग को भी हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बताया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

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कर्मचारी यूनियन के नेता प्रभुनाथ मिश्र ने हाईकोर्ट में अपराधिक रिट याचिका दायर की है। न्यायालय ने 13 जुलाई 2023 को इस विषय पर अपने आदेश में एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख डीएम अवस्थी को व्यक्तिगत शपथ पूर्वक संपूर्ण मामले का जवाब देने के लिए आदेशित किया था। एसीबी प्रमुख डीएम अवस्थी ने अपने जवाब में कहा कि इस अपराध के बारे में एसीबी को कोई जानकारी ही नहीं है और ना ही ऐसा कोई मामला उनके पास जांच के लिए भेजा गया है। चीफ जस्टिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रतिवादी पक्ष के सभी वकीलों से जवाब मांगा। सरकारी पक्ष के वकील ने गलती मानते हुए 6 सप्ताह का समय मांगा।

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ज्ञात हो कि यह मामला यस बैंक भिलाई का है। यस बैंक भिलाई में अनिमेष सिंह नाम के एक व्यक्ति के खाते में लगभग 165 करोड़ से ज्यादा रुपए की रकम का लेनदेन करने की जानकारी सामने आई। स्वयं अनिमेष सिंह के द्वारा इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसमें हितेश चौबे और बाला चौहान का नाम लिया गया था। अनिमेष सिंह के एफआईआर दर्ज किए जाने के अगले ही दिन हितेश चौबे के द्वारा भी अनिमेष सिंह को आरोपी बनाते हुए धारा 420 के तहत एक अपराध खुर्सीपार थाने में पंजीबद्ध करवाया गया था। दोनों ही एफआईआर के पश्चात अब तक सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं ।

 


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com