Bilaspur HighCourt Decision: पांचवी-आठवीं की केंद्रीयकृत परीक्षाओं से निजी स्कूल बाहर.. राज्य सरकार नहीं लेगी इम्तेहान, पढ़े क्या है फैसला
सरकारी स्कूलों के छात्रों को अनिवार्य रूप से परीक्षा देनी होगी। हाईकोर्ट के इस फैसले से निजी स्कूलों और अभिभावकों को राहत मिली है। यह फैसला अभिभावक संघ और निजी स्कूलों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.डी. गुरु की सिंगल बेंच ने सुनाया।
Bilaspur HighCourt Decision on Secondary Examination || Image- IBC24 News File
- हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: निजी स्कूलों में नहीं होगी पांचवीं-आठवीं की केंद्रीयकृत परीक्षा
- निजी स्कूलों को राहत, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की परीक्षा अनिवार्यता पर लगाई रोक
- सरकारी स्कूलों में होगी परीक्षा अनिवार्य, निजी स्कूलों को मिली छूट - हाईकोर्ट का आदेश
Bilaspur HighCourt Decision on Secondary Examination: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पांचवीं और आठवीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि निजी स्कूलों में पांचवीं और आठवीं की केंद्रीयकृत परीक्षाएं राज्य सरकार द्वारा आयोजित नहीं की जाएंगी।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन निजी स्कूलों ने परीक्षाओं की तैयारी कर ली है, वे अपने स्तर पर परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। यह आदेश केवल निजी स्कूलों के लिए लागू होगा और वह भी केवल इस शैक्षणिक सत्र तक ही सीमित रहेगा।
Bilaspur HighCourt Decision on Secondary Examination: वहीं, सरकारी स्कूलों के छात्रों को अनिवार्य रूप से परीक्षा देनी होगी। हाईकोर्ट के इस फैसले से निजी स्कूलों और अभिभावकों को राहत मिली है। यह फैसला अभिभावक संघ और निजी स्कूलों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.डी. गुरु की सिंगल बेंच ने सुनाया।

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