Regularization of Health Staff: क्या नियमित किये जायेंगे नर्स?.. हाईकोर्ट ने कार्यमुक्त आदेश पर लगाई रोक, शासन को नोटिस जारी..
Regularization of Health Staff: क्या नियमित किये जायेंगे नर्स?.. हाईकोर्ट ने कार्यमुक्त आदेश पर लगाई रोक, शासन को नोटिस जारी
Regularization Latest Order of Govt Samvida staff Nurses | Bilaspur HighCourt Order
बिलासपुर: सिम्स की नर्सों और अन्य कर्मचारियों को एकतरफा कार्यमुक्त किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। (Regularization of staff Nurses) उच्च न्यायालय ने सिम्स में ही कार्यरत रहने और उपस्थिति देने के अतिरिक्त शासन को नोटिस जारी कर जवाब देने के भी निर्देश दिए हैं।
बता दें कि सिम्स की कर्मचारी गीता हालदार, दमयंती कश्यप, शारदा यादव, वी लक्ष्मी राव वर्ष 2001 के भी पूर्व से यहां अपनी सेवाएं दे रहीं हैं। वर्ष 2001 में जब सिम्स प्रारंभ हुआ तब उन्हें गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर माना गया, जबकि उनकी मंशा नही पूछी गई। वर्ष 2006 में सिम्स को पुनः शासन ने अधिग्रहित कर लिया और याचिकाकर्ताओं की सेवाएं संचालक, चिकित्सा शिक्षा में पुनः प्रतिनियुक्ति पर दे दी गईं। तब से याचिकाकर्ता सिम्स में ही निरंतर सेवाएं दे रही हैं। 28 जून, 2024 को सिम्स प्रशासन ने याचिकाकर्ताओं को अचानक कार्यमुक्त कर दिया और उन्हें मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में कार्यभार लेने के लिए आदेशित कर दिया। दूसरी ओर, मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी ने इन कर्मचारियों को ज्वाइनिंग देने से इस आधार पर मना कर दिया कि उन्हें ऐसा कोई आदेश शासन से प्राप्त नही हुआ है।
उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर उक्त कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर कहा कि सिम्स प्रशासन ने सर्विस लॉ की अनदेखी की है। (Regularization of NHM staff Nurses) कर्मचारियों की मंशा जाने बिना उन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग में कार्य करने के लिए आदेशित कर रहे हैं जो कि फंडामेंटल रूल्स के विपरीत होने के साथ साथ कर्मचारी के संवैधानिक अधिकारों का भी हनन है।

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