Raipur News: सूदखोर तोमर बंधुओं को बड़ा झटका, CBI कोर्ट खारिज की जमानत याचिका

Raipur News: सूदखोर तोमर बंधुओं को बड़ा झटका, CBI कोर्ट खारिज की जमानत याचिका

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  • Publish Date - August 20, 2025 / 10:22 PM IST,
    Updated On - August 20, 2025 / 10:28 PM IST

Raipur News | Photo Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • CBI कोर्ट ने तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
  • जमानत याचिका में शपथ पत्र न होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
  • हाईकोर्ट ने रायपुर एसपी से 7 एफआईआर पर व्यक्तिगत शपथपत्र सहित जवाब मांगा

रायपुर: Raipur News सूदखोरी और अन्य आपराधिक मामलों में आरोपी रायपुर के हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधु वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। दरअसल, CBI कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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Raipur News जानकारी के अनुसासर, तोमर बंधुओं ने 6 अलग अलग मामलों में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। लेकिन उनकी अर्जी पर सुनाई के बाद कोर्ट से साफ इनकार कर दिया। सबसे हैरानी वाली बात यह रही कि आरोपियों की जमानत याचिका में शपथ पत्र ही नहीं जोड़ा गया था।

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आपको बता दें कि सूदखोर तोमर बंधुओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने रायपुर में दर्ज 7 एफआईआर को लेकर एसपी से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने रायपुर एसपी से पूछा है कि किस आधार पर एक साथ इस तरह का केस दर्ज किया गया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने उन्हें व्यक्तिगत शपथपत्र के साथ दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने कहा है।

 

तोमर बंधु कौन हैं और उन पर क्या आरोप हैं?

तोमर बंधु रायपुर के हिस्ट्रीशीटर हैं, जिन पर सूदखोरी और कई आपराधिक मामलों के आरोप हैं।

उनकी अग्रिम जमानत याचिका क्यों खारिज हुई?

CBI कोर्ट ने याचिका इसलिए खारिज की क्योंकि उसमें शपथ पत्र नहीं जोड़ा गया था और गंभीर आरोप लंबित हैं।

तोमर बंधुओं पर कितने मामले दर्ज हैं?

उनके खिलाफ रायपुर में कम से कम 7 एफआईआर दर्ज हैं।