सरकारी कर्मचारियों के लिए इंट्रा डे, BTST, F&O, क्रिप्टो में ट्रेडिंग अब बैन
नियम तोड़ने पर होगी विभागीय कार्रवाई, इसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा गया
रूल 19 के तहत कार्रवाई होगी, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू।
रायपुर: CG Govt Employees Latest News छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी शेयर मार्केट में ट्रेंडिग नहीं कर पाएंगे। जिसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है।
CG Govt Employees Latest News जारी आदेश के अनुसार, कि शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेश पत्र की बार-बार खरीदी बिक्री जो इंट्रा डे, बीटीएसटी, फ्यूचर एंड आप्शन,व क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग निवेश को सेवा अवचार कदाचार माना जाएगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के रूल 19 के तहत इस तरह की ट्रेडिंग को भ्रष्टाचार की कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी इसके बावजूद शेयर मार्केट में एक्टिव ट्रेडिंग करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है।
क्या छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं?
नहीं, नए आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारी शेयर मार्केट में बार-बार ट्रेडिंग जैसे इंट्रा डे, BTST, F&O या क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म निवेश पर नियम साफ नहीं है, लेकिन एक्टिव ट्रेडिंग पर पाबंदी है।
क्या सरकारी कर्मचारी को क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग की इजाजत है?
आदेश में साफ कहा गया है कि क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग को भी सेवा अवचार कदाचार माना जाएगा।
रूल 19 क्या कहता है?
रूल 19 के तहत सरकारी कर्मचारियों को ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे हितों का टकराव हो या भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले।