CG High Court News: ‘निजी निवास स्थान में प्रार्थना सभा के आयोजन पर नहीं लगा सकते रोक’.. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला, इन लोगों ने दायर की थी याचिका
'निजी निवास स्थान में प्रार्थना सभा के आयोजन पर नहीं लगा सकते रोक'.. CG High Court Christian Prayer Meeting
Chhattisgarh High Court Decision / Image Source : IBC24 /FILE
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकलपीठ ने ईसाई धर्म के अनुयायियों के अधिकारों को लेकर अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने निवास स्थान पर प्रार्थना सभा आयोजित कर सकता है और इस पर सामान्य रूप से रोक नहीं लगाई जा सकती।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के तहत लोगों को अपने घर में प्रार्थना करने और सभा आयोजित करने का अधिकार है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि ऐसे आयोजनों से ध्वनि प्रदूषण होता है या कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होती है, तो संबंधित पक्ष इसकी शिकायत कर सकते हैं। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि अपने निवास में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभाओं पर प्रशासनिक रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई का प्रावधान रहेगा।
इन्हें भी पढ़ें:-
- MP-UP Sahyog Sammelan: मंगलवार को एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव.. ‘एक जिला-एक उत्पाद’ मॉडल का होगा प्रदर्शन..
- Hyundai Motor India Share: निवेशकों की टूटी उम्मीदें? 11% फिसला ये शेयर, लिस्टिंग के बाद सबसे खराब प्रदर्शन, क्या अब संभलेगा या और गिरेगा?
- CM Nitish Kumar Resignation News: विधान परिषद् से इस्तीफा देते ही तेजस्वी के निशाने पर CM नीतीश.. बिहार को धोखा देने का लगाया आरोप, पढ़ें और क्या कहा

Facebook


