छत्तीसगढ़: चंदूलाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती पर रोक, पूर्व कर्मचारी संघ की याचिका पर लगाया स्टे |

छत्तीसगढ़: चंदूलाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती पर रोक, पूर्व कर्मचारी संघ की याचिका पर लगाया स्टे

चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, कोर्ट ने यह फैसला पूर्व कर्मचारी संघ की याचिका पर सुनाया है और स्टे लगा दिया है। यहां नर्सिंग के 176 पदों पर वेकेंसी निकाली गई थी।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:59 PM IST, Published Date : February 17, 2022/5:14 pm IST

Ban on recruitment in Chandulal Medical College

भिलाई/बिलासपुर। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, कोर्ट ने यह फैसला पूर्व कर्मचारी संघ की याचिका पर सुनाया है और स्टे लगा दिया है। यहां नर्सिंग के 176 पदों पर वेकेंसी निकाली गई थी।

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वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज मामले को निराकृत करते हुए शासन को निर्देश दिय है कि 1 साल के अंदर तमाम कमियों को सरकार दूर करें। मामले में MCI ने कहा है कि सरकार कमियों को दूर कर अप्रूवल के लिए आवेदन दे तो MCI सहयोग करेगा।

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