Chhattisgarh Coal Scam: नहीं थम रही कोल घोटाले के आरोपियों की मुश्किलें, सौम्या चौरसिया सहित इन आरोपियों को अब हाईकोर्ट से मिला झटका, खारिज हुई ये याचिका
नहीं थम रही कोल घोटाले के आरोपियों की मुश्किलें, Chhattisgarh coal scam: Bilaspur High Court rejects petition of Saumya Chaurasia and other accused
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 10 याचिकाएं खारिज कीं
- 49.73 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों की कुर्क
- सौम्या चौरसिया व अन्य के रिश्तेदारों की संपत्तियाँ ईडी की रडार पर
बिलासपुर: Chhattisgarh Coal Scam: छत्तीसगढ़ में हुए कोयला लेवी घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया सहित अन्य आरोपियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनके परिवार की संपत्तियों को कुर्क करने के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार और जस्टिस विभू दत्त की डबल बेंच ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी 10 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
Chhattisgarh Coal Scam: बता दें कि ईडी रायपुर ने अवैध कोयला लेवी घोटाले के तहत 30 जनवरी 2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार 49.73 करोड़ रुपये की 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया। इसमें बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, आभूषण और जमीन शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में सूर्यकांत तिवारी, उनके भाई रजनीकांत तिवारी, कैलाशा तिवारी, दिव्या तिवारी, सौम्या चौरसिया, उनके भाई अनुराग चौरसिया, मां शांति देवी और समीर विश्नोई की संपत्तियाँ शामिल हैं।
फैसले को दी थी चुनौती
इसके बाद इनके परिवार वालों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी के फैसले को चुनौती दी थी। बीतें दिनों इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील हर्षवर्धन परगनिहा, निखिल वार्ष्णेय, शशांक मिश्रा, अभ्युदय त्रिपाठी और अन्य ने पक्ष रखा। ईडी की ओर से वकील डॉ. सौरभ कुमार पांडे ने जवाब दिया। सभी पक्षों की लंबी बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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