छत्तीसगढ़: इस जिले में पहली से 8वीं कक्षा तक स्कूल, आश्रम और छात्रावास बंद, प्रशासन ने जारी किए आदेश

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांकेर जिले में स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यहां पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक स्कूल बंद करने का आदेश जिला प्रशासन ने दिया है।

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  • Publish Date - January 12, 2022 / 05:21 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:54 PM IST

kanker school closed

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कांकेर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांकेर जिले में स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यहां पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक स्कूल बंद करने का आदेश जिला प्रशासन ने दिया है। सभी सरकारी कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई करने के आदेश भी दिए गए हैं।

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इसके अलावा आश्रम और छात्रावास, आंगनबाड़ी केंद्र, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी को भी बंद करने का आदेश दिया गया है, जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने यह आदेश जारी किया है।  सभी सरकारी कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। निजी संस्थाओं और केंद्र सरकार के कार्यालयों जैसे डाकघर, बैंक आदि में वर्क फ्राम होम प​द्धति से कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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इसके पहले आज अंबिकापुर जिले में धारा 144 लागू की गई है, जिले में नाइट कर्फ्यू का भी आदेश जारी किया गया है, जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। यहां प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्कूल व शैक्षणिक संस्थाएं बंद करने का आदेश दिया गया है। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर व शादी के दौरान एक तिहाई संख्या को ही अनुमति दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।

पूरा विवरण आप इस आदेश पत्र में पढ़ सकते हैं—