हत्या के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद

हत्या के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद

हत्या के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद
Modified Date: January 31, 2024 / 12:10 pm IST
Published Date: January 31, 2024 12:10 pm IST

बलरामपुर (उप्र), 31 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के जुर्म में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी ने बुधवार को बताया कि छह अगस्त 2021 को कठोवा गांव निवासी सियाराम वर्मा की पत्नी ने ललिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसी के गांव के रहने वाले अखिलेश कुमार दुबे और उसके पिता कामेश्वर ने उसके पति को पीट-पीटकर मरणासन्न हालत में सड़क किनारे फेंक दिया था और बाद में उसके पति कि अस्पताल में मौत हो गई थी।

उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश इफ्तिखार अहमद की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को अखिलेश और उसके पिता कामेश्वर को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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भाषा सं. सलीम शोभना

शोभना


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