प्रदेश के इस कांग्रेस विधायक पर FIR, डायरेक्टर बनाने महिला से लिए थे 23 लाख रुपए

प्रदेश के इस कांग्रेस विधायक पर FIR, डायरेक्टर बनाने महिला से लिए थे 23 लाख रुपएः FIR registered against Sihawa MLA Laxmi Dhruv

प्रदेश के इस कांग्रेस विधायक पर FIR, डायरेक्टर बनाने महिला से लिए थे 23 लाख रुपए
Modified Date: November 29, 2022 / 08:00 pm IST
Published Date: July 28, 2022 8:50 pm IST

दुर्गः FIR registered against Sihawa MLA  छत्तीसगढ़ के  सिहावा नगरी की विधायक डॉ लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ दुर्ग कोर्ट ने 420 का मामला पंजीबद्ध कर लिया है अगर सजा हुई तो इस मामले में 7 साल की सजा का प्रावधान है। अधिवक्ता बी पी सिंह ने बताया कि वर्तमान विधायक डॉ लक्ष्मी ध्रुव वर्ष 2010 से 2017 के बीच पुरई स्थित गर्व इंस्टिट्यूट एंड टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष के पद पर थी उन्होंने पूर्णिमा ठाकुर को कॉलेज में निवेश कर डायरेक्टर बनाने का आश्वासन देकर अलग अलग समय पर 23 लाख 25 हजार रुपए चेक और नगद से लिया। उसके बाद डॉ लक्ष्मी ध्रुव विधायक बन गई।

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FIR registered against Sihawa MLA  प्रार्थी के राशि मांगने पर डॉ लक्ष्मी ध्रुव ने केवल आश्वासन दिया और दूरी बना ली। प्रार्थी ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत थाने से लेकर पुलिस महानिदेशक तक से की लेकिन कोई कार्यवाही ना खुद मामला कोर्ट में लगाया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ही मामले में धोखधड़ी होना पाया जिसके बाद न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लेते हुए डॉ लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ 420 का अपराध दर्ज कर लिया है वही उन्हें समन्स भेजा जा रहा है।

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