Sharab Dukan Kab Band Rahegi: बंद रहेगी सभी शराब दुकानें, इस दिन बूंद-बूंद को तरसेंगे मदिरा प्रेमी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, अवैध बिक्री पर होगी कार्रवाई

Sharab Dukan Kab Band Rahegi: बंद रहेगी सभी शराब दुकानें, इस दिन बूंद-बूंद को तरसेंगे मदिरा प्रेमी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, अवैध बिक्री पर होगी कार्रवाई

Sharab Dukan Kab Band Rahegi: बंद रहेगी सभी शराब दुकानें, इस दिन बूंद-बूंद को तरसेंगे मदिरा प्रेमी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, अवैध बिक्री पर होगी कार्रवाई

Sharab Dukan Kab Band Rahegi | Photo Credit: AI

Modified Date: September 30, 2026 / 06:52 am IST
Published Date: September 30, 2026 6:50 am IST
HIGHLIGHTS
  • 2 अक्टूबर को शराब की सभी दुकानें बंद
  • अहाते और होटल बार भी रहेंगे बंद
  • उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

कोरबा: Sharab Dukan Kab Band Rahegi शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अगले महीने अक्टूबर में एक दिन शराब की दुकानें बंद रहने वाली हैं। (Chhattisgarh Dry Day) ऐसे में अगर आप भी शराब खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले यह खबर जरूर पढ़ लें। दरअसल, 2 अक्टूबर को सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। इस दिन शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। ऐसे में अगर आपको शराब खरीदनी है तो पहले से ही इसका ध्यान रखना होगा, वरना दुकान पहुंचने के बाद आपको खाली हाथ लौटना पड़ सकता है।

कोरबा कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Sharab Dukan Kab Band Rahegi इस दिन गांधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर को जिले की सभी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने 02 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है। 02 अक्टूबर शुक्रवार को जिले में संचालित समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, प्रीमियम, कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफएल 3, एफएल 3 क, अहाता पूर्णतः बंद रहेगी। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मदिरा बंदी के पूर्व दिवस को निर्धारित समय पश्चात मदिरा दुकानों को सीलबंद करने तथा मदिरा बंदी दिवस को अवैध शराब बिक्री न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

All Sharab Dukan Band Mungeli इसके अलावा मुंगेली जिले में भी गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) पर 02 अक्टूबर को 01 दिन के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमृत विकास तोपनो ने 02 अक्टूबर को (All liquor shops will remain closed on October 2) 01 दिन के लिए जिले के समस्त देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ), देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ कम्पोजिट), विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल-1 (घघ), विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल-1 (घघ कम्पोजिट) की फुटकर दुकानें, सी.एस.-2(ग-अहाता), सी.एस.-2(ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल-1 (ख-अहाता), एफ.एल-1 (ख-कम्पोजिट अहाता) तथा एफ. एल. 3 होटल बार और होटल सिटी पैलेस बंद रखे जाने एवं जिले में स्थित आसवनी(डी.-1) मेसर्स भाटिया वाईन मर्चे. प्रा.लि. धूमा अंतर्गत एस.-1(ख), एफ.एल. 9, एफ.एल.9 (क) में मदिरा परेषण आयात-निर्यात व परिवहन पूर्णतः निषिद्ध किए जाने हेतु आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश दिए हैं।

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