अब सटोरियों की खैर नहीं, विधानसभा में पारित हुआ ‘जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022’, होगी इतने साल की सजा

Gambling Prohibition Act 2022 in Chhattisgarh: मिली जानकारी के अनुसार, आनलाइन जुआ पर 2 से 5 साल तक जेल की सजा होगी, वहीं 1 लाख रूपए तक जुर्माने का भी प्रावधान किया है।

अब सटोरियों की खैर नहीं, विधानसभा में पारित हुआ ‘जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022’, होगी इतने साल की सजा

Gambling Act will be amended

Modified Date: January 5, 2023 / 07:46 pm IST
Published Date: January 5, 2023 7:46 pm IST

रायपुर। Gambling Prohibition Act 2022 in Chhattisgarh:  छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी में लोगों के ठगे जाने के बाद विधानसभा में जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 पारित किया गया है। इस विधेयक के अनुसार, ‘जुआ’ में बाजी लगाना और दांव लगाना अथवा आर्थिक लाभ के लिए ऑनलाइन बाजी या दांव लगाना शामिल है, लेकिन लॉटरी शामिल नहीं है।

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Gambling Prohibition Act 2022 in Chhattisgarh: मिली जानकारी के अनुसार, आनलाइन जुआ पर 2 से 5 साल तक जेल की सजा होगी, वहीं 1 लाख रूपए तक जुर्माने का भी प्रावधान किया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना राज्य सरकार का कर्तव्य है।

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Gambling Prohibition Act 2022 in Chhattisgarh: विधेयक में कहा गया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जुए के खेल का विज्ञापन प्रतिबंधित होगा। नियम का उल्लंघन करने पर दो से पांच साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। विधेयक में जुए से संबंधित अपराध में लिप्त कंपनी तथा ऐसे मामलों में गिरफ्तार किए गए लोगों द्वारा झूठे नाम और पता देने पर भी सजा का प्रावधान किया गया है।

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