Gariaband News: भाजपा नेता महेश कश्यप को 5 साल की सजा, पैसों का लालच देकर नाबालिग का जींस उतरवाने और छेड़छाड़ का दोषी करार

Gariaband CG News: यह मामला जून 2022 का है, जब कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को 2000 रुपये का लालच देकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी।

Gariaband News: भाजपा नेता महेश कश्यप को 5 साल की सजा, पैसों का लालच देकर नाबालिग का जींस उतरवाने और छेड़छाड़ का दोषी करार

MP Cough Syrup Scandal | Photo Credit: IBC24

Modified Date: September 16, 2025 / 07:15 pm IST
Published Date: September 16, 2025 7:12 pm IST
HIGHLIGHTS
  • नाबालिग बच्ची को दो हजार रुपये का लालच देकर जींस उतारने को कहा
  • 4 जून 2022 को पुलिस थाने में मामला दर्ज
  • पांच साल के सश्रम कारावास और आर्थिक दंड की सजा

Gariaband CG News: गरियाबंद जिले से बड़ी खबर सामने आई है। मैनपुर के भाजपा मंडल महामंत्री महेश कश्यप को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पाँच साल की कैद की सजा सुनाई है। यह मामला जून 2022 का है, जब कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को 2000 रुपये का लालच देकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। साहसिक बच्ची ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद तुरंत FIR दर्ज की गई। इस प्रकरण पर आज गरियाबंद फास्ट कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वासनिकर ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी महेश कश्यप को 5 साल की सजा सुनाई है।

नाबालिग बच्ची को दो हजार रुपये का लालच देकर जींस उतारने को कहा

आपको बता दें कि यह मामला जून 2022 का है, जब बीजेपी नेता महेश कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को दो हजार रुपये का लालच देकर उसकी जींस उतारने को कहा और गलत नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ की। जिसके बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी थी। जिसके बाद 4 जून 2022 को पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

वहीं मामला दर्ज होने के बाद महेश कश्यप को गिरफ्तार किया गया और 27 दिनों तक जेल में रखा गया। हालाकि इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन केस की सुनवाई चलती रही और अदालत में गवाहों के बयानों तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया गया। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें अलग अलग सजाएं सुनाईं, जो एक साथ चलेंगी कुल मिलाकर उन्हें पांच साल के सश्रम कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है।

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भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे महेश कश्यप

गौरतलब है कि महेश कश्यप भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे और उनका संगठन में स्थानीय स्तर पर काफी प्रभाव था। कोर्ट के फैसले के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, हालांकि इस पर अभी तक भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com