Verdict in Gariyaband rape case: अगवा कर लूटी थी जिस नाबालिग की आबरू.. आरोपी देगा उसे 4 लाख रुपये का हर्जाना, 20 साल की जेल भी..

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए घातक हैं और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए। साथ ही, पीड़िता के पुनर्वास के लिए मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

Verdict in Gariyaband rape case: अगवा कर लूटी थी जिस नाबालिग की आबरू.. आरोपी देगा उसे 4 लाख रुपये का हर्जाना, 20 साल की जेल भी..

Verdict in Gariyaband rape case | Image- IBC24 News file

Modified Date: February 7, 2025 / 06:08 pm IST
Published Date: February 7, 2025 6:05 pm IST

Verdict in Gariyaband rape case: गरियाबंद: अमलीपदर थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में घटित एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी सुधीर राजपूत को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 12 गवाहों की साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय लिया, साथ ही पीड़िता को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।

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इस मामले में, आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।

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Verdict in Gariyaband rape case: न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए घातक हैं और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए। साथ ही, पीड़िता के पुनर्वास के लिए मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

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