Pendra News: छत्तीसगढ़ में नाबालिग से बलात्कार, घर में घुसकर दरिंदे ने बनाया हवस का शिकार, अब कोर्ट ने 8 माह में सुनाया उम्रकैद की सज़ा
Pendra News: छत्तीसगढ़ में नाबालिग से बलात्कार, घर में घुसकर दरिंदे ने बनाया हवस का शिकार, अब कोर्ट ने 8 माह में सुनाया उम्रकैद की सज़ा
Pendra News/Image Source: IBC24
- पेंड्रा में नाबालिग से दुष्कर्म,
- आरोपी को आजीवन कारावास,
- 8 माह में आया फैसला,
पेंड्रा: Pendra News: छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में नाबालिग के साथ जबरन बलात्कार करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई हैं। घटना के महज़ आठ माह के भीतर ही यह फ़ैसला सुनाया गया। दरअसल पूरा मामला 14 जनवरी 2025 का है जो कोटमीकला चौकी क्षेत्र के एक गांव का है।
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Pendra News: गांव में रहने वाले आरोपी पंकज पठारी के विरुद्ध यह मामला दर्ज हुआ था। आरोपी के पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग बालिका के परिजन काम करने के लिए खेत चले गए थे और उसका भाई पिकनिक मनाने गया था। इसी दौरान दोपहर में जब पीड़िता नदी में नहाकर अपनी सहेली के साथ वापस आई और घर में अकेली थी तभी आरोपी पंकज पठारी जबरन घर में घुस गया और नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध पेंड्रा थाने में पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था और उसे अगले ही दिन गिरफ़्तार कर लिया गया था।
Pendra News: इस प्रकरण में फ़ैसला सुनाते हुए विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, पेंड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने आरोपी पंकज पठारी उर्फ पंकज टेकाम, पिता राजकुमार टेकाम को पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आजीवन कारावास एवं एक हज़ार रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। साथ ही बीएनएस अधिनियम की धारा 332(ख) के अंतर्गत सात वर्ष का सश्रम कारावास भी दिया गया है। दोनों सजाएँ साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को प्रत्येक माह के लिए एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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