CG Reservation News : 58% आरक्षण के अनुसार ही होगी छत्तीसगढ़ में भर्तियां, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

CG Reservation News : 58% आरक्षण के अनुसार ही होगी छत्तीसगढ़ में भर्तियां, Govt Recruitment in Chhattisgarh will be according to 58% reservation

CG Reservation News : 58% आरक्षण के अनुसार ही होगी छत्तीसगढ़ में भर्तियां, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Actor Harish Pangan passed away

Modified Date: May 1, 2023 / 02:34 pm IST
Published Date: May 1, 2023 2:34 pm IST

रायपुर। 58% reservation reservation in Chhattisgarh  छत्तीसगढ़ सरकार को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 58% आरक्षण लागू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण पर लगी रोक हटा दी है। साथ ही भर्ती और प्रमोशन प्रक्रिया भी तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यानी अब प्रदेश में 58 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया होगी।

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58% reservation reservation in Chhattisgarh  इधर, मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने 58 फीसदी आरक्षण पर सर्वोच्‍च न्‍यायालय के फैसले का स्‍वागत किया है। उन्‍होंने कहा, 58 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा।राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा।

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बता दें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण को खारिज कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58 फीसदी करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने आबादी के अनुसार आरक्षण देने को भी गलत माना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है।


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