CG News: निर्देश के बाद भी रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं किया राशि का भुगतान, इस जिले के SP को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए क्या है पूरा माजरा

निर्देश के बाद भी रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं किया राशि का भुगतान, High court issued contempt notice to Bilaspur SP

CG News: निर्देश के बाद भी रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं किया राशि का भुगतान, इस जिले के SP को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए क्या है पूरा माजरा

Bilaspur High Court Latest News || Image- IBC24 News File

Modified Date: July 27, 2025 / 12:02 am IST
Published Date: July 26, 2025 10:57 pm IST

बिलासपुर। CG News: पुलिस विभाग से 30 रिटायर्ड कर्मचारियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अवकाश नगदीकरण राशि का भुगतान हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं किया गया। इसे आदेश की अवमानना मानते हुए हाईकोर्ट ने बिलासपुर एसपी को अवमानना नोटिस जारी किया है।

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CG News: पुलिस विभाग से रिटायर्ड सहायक उप निरीक्षक बैजनाथ राय, निरीक्षक रघुनंदन शर्मा, सहायक उप निरीक्षक हनुमान प्रसाद मिश्रा तथा अन्य 30 लोगों ने मध्यप्रदेश राज्य के समान 300 दिन के अवकाश नगदीकरण के भुगतान के लिए याचिका प्रस्तुत की थी। हाईकोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को सुनवाई के बाद 90 दिन के अंदर नियमों के अनुरूप अभ्यावेदन का निराकरण करते हुए भुगतान करने का आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को दिया था। निर्धारित अवधि में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक न अभ्यावेदन का निराकरण किया और न ही अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया।

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इस पर याचिकाकर्ताओं ने धीरेन्द्र पांडेय, विजय मिश्रा के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की सिंगल बेंच ने कोर्ट के आदेश अवमानना मानते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को अवमानना नोटिस जारी किया है।


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