Sai Cabinet Ke Faisle : साय कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, चर्चा के बाद इन बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर, आप भी देखें यहां

Sai Cabinet Ke Faisle : छत्तीसगढ़ में आज हुई साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने के बाद कैबिनेट की मुहर लगाई गई है।

Sai Cabinet Ke Faisle : साय कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, चर्चा के बाद इन बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर, आप भी देखें यहां

Sai Cabinet Ke Nirnay. Image Credit CG DPR

Modified Date: December 11, 2024 / 03:21 pm IST
Published Date: December 11, 2024 2:36 pm IST

रायपुर : Sai Cabinet Ke Faisle : छत्तीसगढ़ में आज साय कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक सुबह 11 बजे से मंत्रालय में शुरू हुई थी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने के बाद कैबिनेट की मुहर लगाई गई है। साय कैबिनेट की बैठक में पुलिस भर्ती परीक्षा, छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने समेत कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई गई है।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

 मंत्रिपरिषद द्वारा द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदण्ड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर तथा सीना बिना फुलाये 78 से.मी. एवं फुलाने पर 83 से.मी. केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए केवल एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है।

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 छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं दुग्ध संकलन तथा प्रसंस्करण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एम.ओ.यू. करने का निर्णय लिया गया। इससे नवीन तकनीक के उपयोग के साथ ही दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम होगी तथा दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही प्रदेश के दुग्ध उत्पादक कृषकों के दुग्ध विक्रय के लिए सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो सकेगी।

 छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन बाबत् छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाईफ टाईम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन क्रेताओं को दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।

 छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए सुदृढ़ वातावरण तैयार करने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला मुख्यालय में खेल हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।

इसके तहत छत्तीसगढ़ में खेल क्लब को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित पंजीकृत समितियों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेलोें को पुनर्जीवित किया जाएगा। ओलम्पिक खेलों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर उनको शत-प्रतिशत यात्रा व्यय तथा खेल उपकरण की सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

 खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष (सरप्लस) धान के निराकरण के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। कैबिनेट ने खरीफ सीजन में उपार्जित शतप्रतिशत धान की कस्टम मिलिंग उसी खरीफ सीजन में पूरा कर जमा कराने तथा इस साल के अतिशेष धान का चावल केन्द्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में सितम्बर 2025 तक उपार्जित किए जाने के लिए लक्ष्य वृद्धि हेतु प्रस्ताव धान खरीदी समाप्त होते ही भारत सरकार को पुनः भेजे जाने के संबंध में चर्चा की गई तथा अतिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई है।

 खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु फोर्टिफाईड राईस कर्नेल की व्यवस्था के संबंध में फोर्टिफाईड चावल जमा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा NeML के माध्यम से दर का निर्धारण पश्चात् आपूर्ति प्रारंभ होने तक गत् खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 अनुसार मिलरों द्वारा एफआरके निर्माताओं से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अधीन फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (FRK) क्रय कर फोर्टिफाईड चावल जमा किये जाने की अनुमति दी गई है।

 खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रूपए करने का निर्णय लिया।

 खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की प्रथम किश्त प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

 छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धाराओं में संशोधन संबंधी छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

साय कैबिनेट की बैठक से संबंधित सामान्य प्रश्न

1.साय कैबिनेट की बैठक कब होती है?

साय कैबिनेट की बैठक आम तौर पर साप्ताहिक होती है, लेकिन इसकी तारीखों में बदलाव हो सकता है। यह बैठक सरकार के प्रमुख निर्णयों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती है।

 2. साय कैबिनेट की बैठक में कौन-कौन से मुद्दे चर्चा के लिए आते हैं?

साय कैबिनेट की बैठक में सरकार की प्रमुख नीतियों, आर्थिक योजनाओं, विकास कार्यों, और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा की जाती है।

3. साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय कैसे लागू होते हैं?

बैठक में लिए गए निर्णयों को संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा लागू किया जाता है। ये निर्णय सरकार की नीति और दिशा को प्रभावित करते हैं।

4 . साय कैबिनेट की बैठक में भाग लेने वाले मंत्री कौन होते हैं?

साय कैबिनेट की बैठक में प्रधान मंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्रीगण भाग लेते हैं। यह बैठक सरकार के उच्चतम अधिकारियों द्वारा की जाती है।

5. क्या साय कैबिनेट की बैठक का कोई रिकॉर्ड सार्वजनिक होता है?

साय कैबिनेट की बैठक के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय और चर्चाएँ सार्वजनिक होती हैं, जबकि कुछ मुद्दों पर गोपनीयता रखी जाती है। यह सरकार की नीति और सुरक्षा के आधार पर निर्भर करता है।

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