CG High Court New Roster 2026: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नया रोस्टर लागू, 4 डिविजन बेंच में होगी सुनवाई, जानें किस बेंच में कौन-से केस की होगी हियरिंग
CG High Court New Roster 2026: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नया रोस्टर लागू, 4 डिविजन बेंच में होगी सुनवाई, जानें किस बेंच में कौन-से केस की होगी हियरिंग
CG High Court New Roster 2026: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नया रोस्टर लागू, 4 डिविजन बेंच में होगी सुनवाई, जानें किस बेंच में कौन-से केस की होगी हियरिंग /image: AI Generated
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सोमवार से नया रोस्टर प्रभावी हो गया
- 4 डिविजन बेंच में होगी अलग-अलग केसों की सुनवाई
- चीफ जस्टिस की स्पेशल बेंच में जमानत आवेदन, आपराधिक पुनरीक्षण और ट्रांसफर याचिकाओं समेत विशेष मामलों की सुनवाई होगी
बिलासपुर। CG High Court New Roster 2026: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज सोमवार से नया रोस्टर (Bilaspur High Court New Roster) प्रभावी हो गया है। चीफ जस्टिस की ओर से जारी रोस्टर में डिविजन बेंच और सिंगल बेंच के लिए अलग-अलग मामलों का निर्धारण किया गया है। इस बार भी 4 डिवीजन बेंचों में सुनवाई की जाएगी।
किस बेंच में कौन-से केस की होगी हियरिंग (Bilaspur High Court New Roster)
CG High Court New Roster 2026 जारी ने रोस्टर के अनुसार डिविजन बेंच-1 में चीफ जस्टिस (chief Justice) और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच जनहित याचिका, रिट अपील, हेबियस कॉर्पस,आपराधिक अपील समेत अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। डिविजन बेंच-2 में जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल आपराधिक मामलों तथा वर्ष 2022 तक के अल्ट्रा वायर्स मामलों की सुनवाई करेंगे। डिविजन बेंच 3 में वर्ष 2016 से आगे की एक्विटल अपील और डिविजन बेंच 4 में सिविल, कंपनी, टैक्स व वैवाहिक मामलों से जुड़े अपीलों की सुनवाई होगी। सिंगल बेंच में भी मामलों का वर्षवार और विषयवार बंटवारा किया गया है।
सिंगल बेंच में दोपहर 2:15 बजे के बाद होगी सुनवाई (CG High Court Bench)
चीफ जस्टिस (chief Justice) की स्पेशल बेंच में जमानत आवेदन,आपराधिक पुनरीक्षण, ट्रांसफर याचिका और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई होगी। इसके अलावा अलग-अलग सिंगल बेंच को सर्विस रिट, सिविल रिवीजन, मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े मामले,आपराधिक अपील, दूसरी अपील और अन्य मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। रोस्टर में स्पष्ट किया गया है कि कुछ सिंगल बेंच में दोपहर 2:15 बजे से या संबंधित डिविजन बेंच की सूची पूरी होने के बाद निर्धारित मामलों की सुनवाई होगी।
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