Collector restored Umend Bai Sahu to the post of Sarpanch of Jharra village
जांजगीर चांपा। जिले के बम्हनीडीह ब्लॉक के झर्रा गांव की बर्खास्त सरपंच उमेंद बाई साहू को कलेक्टर ने सरपंच के पद पर बहाल कर दिया है। सरपंच पर रुपये आहरण, दस्तावेज में काटछांट करने का आरोप लगा था, जिसके बाद चांपा SDM ने जनवरी 2023 में धारा 40 के तहत उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर न्यायालय में अपील की थी और सरपंच उमेंद बाई साहू को कलेक्टर ने बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है।
झर्रा गांव की सरपंच उमेंद बाई साहू ने बताया कि चाम्पा SDM ने सरपंच के पद से बर्खास्त किया था। कलेक्टर न्यायालय में अपील की गई थी। यहां सुनवाई के बाद उन पर लगे आरोप सिद्ध नहीं होने पर पुनः सरपंच पद पर कलेक्टर ने बहाल कर दिया है। मामले की पैरवी करने वाले उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोहर देवांगन ने बताया कि छग पंचायराज अधिनियम की धारा 40 के तहत सरपंच उमेंद बाई साहू को अनिमितता और दस्तावेज में काटछांट करने के आरोप में चाम्पा SDM ने बर्खास्त कर दिया था।
सके बाद मामले में कलेक्टर न्यायलय में अपील की गई थी और इसके बाद आरोप सिद्ध नहीं होने पर कलेक्टर न्यायालय ने अंतिम आदेश पारित करते हुए SDM द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया है। इसके बाद सरपंच उमेन्द बाई साहू को सरपंच पद के लिए बहाल कर दिया गया है। IBC24 से राजकुमार साहू की रिपोर्ट
IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें