Janjgir News: 4320 टेबलेट के बाद अब 320 और बरामद! जांजगीर में नशे का बड़ा रैकेट बेनकाब, पुलिस की सख्त कार्रवाई से तस्करों में डर…
जांजगीर जिले में पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 320 नशीली टेबलेट जब्त की गई हैं।
Janjgir News/ image source: IBC24
- जांजगीर में पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार
- आरोपी से 320 नशीली टेबलेट किया गया जब्त
- मुख्य आरोपी की पहले हुई थी गिरफ्तारी
Janjgir News: जांजगीर: जांजगीर जिले में पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 320 नशीली टेबलेट जब्त की गई हैं। यह गिरफ्तारी एक बड़े एनडीपीएस (NDPS Act) मामले में हुई कार्रवाई का हिस्सा है। इससे पहले मुख्य आरोपी को पकड़ा गया था, जिसके कब्जे से 4320 नशीली टेबलेट बरामद की गई थीं।
पुलिस ने दी जानकारी
कोतवाली पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष छापेमारी की गई। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल था और राज्य में इसके वितरण की योजना बना रहा था। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि राज्य में नशे की रोकथाम और अवैध बिक्री को लेकर लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जांजगीर जिले में तस्करी और अवैध नशे के कारोबार पर विशेष नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई करना समाज और युवाओं की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
फरार आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें थी गठित
मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इलाके में विशेष निगरानी बढ़ा दी थी। फरार आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें बनाकर छापेमारी की गई। इसके परिणामस्वरूप आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी सम्पूर्ण जाँच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अब तक के जांच में कई सबूत हाथ लगे हैं, जो मामले को और मजबूत बनाते हैं।
NDPS एक्ट के तहत गंभीर श्रेणी में आता है यह मामला
NDPS एक्ट के तहत यह मामला गंभीर श्रेणी में आता है। इसके तहत अवैध नशीली दवाओं का उत्पादन, वितरण या कब्जा गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए लंबी सजा का प्रावधान है। जांजगीर पुलिस ने इसे लेकर सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है कि अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा।
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