Online Payment Liquor Shops: शराब खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, अब नगदी में नहीं खरीद पाएंगे शराब, ऐसे करना होगा पेमेंट, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश

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Online Payment Liquor Shops: शराब खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, अब नगदी में नहीं खरीद पाएंगे शराब, ऐसे करना होगा पेमेंट, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश

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  • Publish Date - September 12, 2026 / 11:47 AM IST,
    Updated On - September 12, 2026 / 11:47 AM IST

Online Payment Liquor Shops | Photo Credit: IBC24

रायपुर: Online Payment Liquor Shops प्रदेश की कई प्रीमियम शराब दुकानों (premium liquor shops) में निर्धारित कीमत से ज्यादा दाम पर शराब बेची जा रही है। यानी ग्राहकों से बोतल पर तय MRP से अधिक पैसे लिए जा रहे हैं। शराब के ओवररेट के खिलाफ IBC24 की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। ओवररेट की शिकायतों को खत्म करने के लिए अब आबकारी विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने प्रदेश के सभी प्रीमियम शराब दुकानों को कैशलेस करने का फैसला लिया है। इस संबंध में आबकारी विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है।

सिर्फ ऑनलाइन माध्यम करना होगा पेमेंट

CG Liquor Shops Cashless जारी आदेश के अनुसार, अब प्रदेश के कोई भी प्रीमियम शॉप पर ग्राहक कैश में भुगतान नहीं कर पाएंगे। यानी आपको शराब खरीदने के बाद पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन (QR code payment liquor) माध्यम करना होगा। इसके लिए सभी प्रीमियम शॉपर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। जिन्हें स्कैन कर ग्राहक भुगतान कर सकेंगे।

1 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में लागू होगा सिस्टम

आपको बता दें कि यह कैशलैस सिस्टम एक अक्टूबर से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसका आदेश प्रदेश की 49 प्रीमियम शराब दुकानों के लिए जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इस व्यवस्था का मकसद शराब दुकानों पर होने वाली ओवररेट की शिकायतों पर लगाम लगाना और बिक्री-भुगतान में पारदर्शिता लाना है।

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