Bilaspur News: गौरक्षा के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी! खुद को गौरक्षक बताकर युवकों ने की मारपीट, पैसे छीनने का भी आरोप, FIR दर्ज

गौरक्षा के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी! खुद को गौरक्षक बताकर युवकों ने की मारपीट, Open hooliganism in the name of cow protection! Youths beat up people claiming to be cow protectors

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  • Publish Date - May 13, 2025 / 09:07 PM IST,
    Updated On - May 13, 2025 / 09:07 PM IST

Bilaspur News. Image Source- IBC24 Archive

बिलासपुरः Bilaspur News:  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कथित गौ रक्षकों के गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। खुद को गौ रक्षक बताकर युवकों ने दो लोगों के साथ जमकर मारपीट की है। लात-मुक्कों से दोनों युवकों को पीटा गया है। कथित गौ रक्षकों के मारपीट का वीडियो सामने आया है। पीड़ित युवकों के शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर लिया है।

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Bilaspur News: दरअसल, मामला बिल्हा थाना क्षेत्र का है। जहां जरहागांव मुंगेली निवासी वीरेंद्र बारमते अपने साथी के साथ बैल खरीदकर बाजार में बेचने जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और खुद को गौ रक्षक बताकर धमकाना और मारपीट करना शुरू कर दिया। इस बीच कथित गौ रक्षकों ने घेरकर जमकर मारपीट की और लात मुक्कों से दोनों को खूब पीटा। जिसका वीडियो भी सामने आया है। मारपीट के दौरान बैल का रस्सी खोलने और पास में रखे नगद को छीनने का भी आरोप कथित गौ रक्षकों पर लगा है।

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पीड़ित युवकों ने मामले की लिखित शिकायत बिल्हा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में चार लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर लिया है। धारा 126 (2), 296, 115(2) 351(3) 3,5 के तहत FIR की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बिलासपुर में "गौ रक्षकों की पिटाई" की घटना कब और कहां हुई?

यह घटना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र में हुई जब दो युवक बैल बेचने जा रहे थे।

क्या मारपीट का वीडियो सामने आया है?

हां, कथित गौ रक्षकों द्वारा युवकों की पिटाई का वीडियो सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है?

पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

FIR किन धाराओं में दर्ज की गई है?

FIR भारतीय दंड संहिता की धाराएं 126(2), 296, 115(2), 351(3), 3, और 5 के तहत दर्ज की गई है।

पीड़ित कौन थे और वे क्या कर रहे थे?

पीड़ितों में से एक वीरेंद्र बारमते है, जो अपने साथी के साथ जरहागांव से बैल खरीदकर बाजार में बेचने जा रहे थे।