CG News: छत्तीसगढ़ में किसी भी आयोजनों के लिए अब जरूरी होगी अनुमति, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

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CG News: छत्तीसगढ़ में किसी भी धार्मिक आयोजनों के लिए अब जरूरी होगी अनुमति, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

CG News | Photo Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • अब हर आयोजन के लिए अनुमति अनिवार्य
  • दो कैटेगरी में बंटे नियम
  • 500 से कम लोगों वाले आयोजनों की अनुमति नगर निगम/सीएमओ देंगे

रायपुर: CG News छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक जगहों पर होने वाले किसी भी तरह के आयोजन को लेकर सरकार ने आज गाईडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब पंडाल, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रैली, मेला-मड़ई और कथा आयोजन से लेकर राजनीतिक सभा तक के लिए अनुमति लेना जरूरी कर दिया है।

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CG News नगरीय क्षेत्रों में ऐसे हर आयोजन की अनुमति नगर निगम के आयुक्त या फिर नगरीय निकायों के सीएमओ से लेनी पड़ेगी। अनुमति देने की व्यवस्था दो कैटेगरी में की गई है। किसी आयोजन में अगर 500 लोग आते हैं या 5 हजार वर्गफीट का पंडाल लगता है तो उसकी अनुमति आसानी से मिल जाएगी। तय प्रोफार्मा के तहत आयोजक को आवेदन करना होगा।

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तय शुल्क और गाइडलाइन के तहत उन्हें कार्यक्रम की अनुमति मिल जाएगी। जिस कार्यक्रम में 500 से ज्यादा लोग आएंगे, जैसे कोई बड़े कथा, मेला या फिर राजनीतिक सभा का आयोजन होता है, तो उसके लिए एसडीएम, पुलिस, अग्निशमन और बिजली विभाग से एनओसी प्राप्त करना जरुरी होगी। हर तरह के आयोजन में आयोजक को रोड ब्लॉक नहीं करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने, गंदगी नहीं फैलाने, विद्युत लाइन के नीचे कार्यक्रम नहीं करने जैसी शर्तें पूरी करनी होगी।

अगर आयोजन के दौरान, रोड़, बिजली जैसी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचती है तो आयोजकों से इसकी वसूली की जाएगी। बता दें कि इससे पहले ऐसे आयोजनों के लिए कोई एकरुप निर्देश प्रदेशभर के लिए नहीं थे। जिसे लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर अब ये निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की तरफ से जारी किया गया है।

नई गाइडलाइन किस तरह के आयोजनों पर लागू होगी?

पंडाल, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रैली, मेला-मड़ई, कथा और राजनीतिक सभा पर।

500 से कम लोगों के आयोजन की अनुमति कौन देगा?

नगर निगम आयुक्त या नगरीय निकायों के सीएमओ अनुमति देंगे।

अगर आयोजन में 500 से ज्यादा लोग शामिल होंगे तो क्या करना होगा?

ऐसे आयोजनों के लिए SDM, पुलिस, बिजली और अग्निशमन विभाग से NOC लेना अनिवार्य होगा।