Raipur News: श्रम न्यायालय रायपुर ने श्रमिकों की हड़ताल पर लगाई रोक, अदाणी पावर लिमिटेड से जुड़े मामले में सुनाया बड़ा फैसला

Raipur News: न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि अदाणी पावर लिमिटेड विद्युत उत्पादन एवं वितरण के कार्य में संलग्न है और छत्तीसगढ़ के साथ गुजरात एवं केरल राज्यों को भी बिजली आपूर्ति करता है।

  •  
  • Publish Date - December 16, 2025 / 10:55 PM IST,
    Updated On - December 16, 2025 / 10:55 PM IST
HIGHLIGHTS
  • अदाणी पावर लिमिटेड से जुड़े औद्योगिक विवाद मामले में महत्वपूर्ण आदेश
  • हड़ताल जारी रहने से प्रभावित हो सकता है जनहित 
  • “हम न्यायालय के आदेश का करते हैं सम्मान : अदाणी पावर लिमिटेड

रायपुर: Labour Court bans workers’ strike, श्रम न्यायालय रायपुर ने अदाणी पावर लिमिटेड से जुड़े औद्योगिक विवाद मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायालय ने श्रमिक संघ द्वारा 08 दिसम्बर 2025 से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को छह माह तक या अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया है।

इस प्रकरण की पृष्ठभूमि में श्रमिक संघ ने 09 मार्च 2025 को 16 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया था। सुलह प्रयास विफल होने के बाद विवाद को 05 दिसम्बर 2025 को न्यायालय को संदर्भित किया गया। इसके पश्चात संघ ने 08 दिसम्बर 2025 से हड़ताल प्रारंभ की, जिससे विद्युत उत्पादन एवं वितरण प्रभावित होने की आशंका जताई गई।

हड़ताल जारी रहने से प्रभावित हो सकता है जनहित

न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि अदाणी पावर लिमिटेड विद्युत उत्पादन एवं वितरण के कार्य में संलग्न है और छत्तीसगढ़ के साथ गुजरात एवं केरल राज्यों को भी बिजली आपूर्ति करता है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अनुसार न्यायालय में मामला लंबित रहने के दौरान हड़ताल प्रतिबंधित है। दोनों पक्षों के तर्कों और दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने माना कि हड़ताल जारी रहने से जनहित प्रभावित हो सकता है।

Labour Court bans workers’ strike, अंतरिम आदेश के तहत हड़ताल को छह माह तक या अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। श्रमिक संघ को निर्देशित किया गया है कि वे इस अवधि में किसी भी प्रकार की हड़ताल, कार्य बहिष्कार या अवरोध नहीं करेंगे। साथ ही दोनों पक्षों को लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई 02 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है।

अदाणी पावर लिमिटेड का बयान

इसे लेकर अदाणी पावर लिमिटेड ने कहा है कि “हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी प्राथमिकता जनहित और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना है।”

इन्हे भी पढ़ें: