Chhattisgarh Medical Council NOC Waived / IMAGE SOURCE : x
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए अब बाहरी डॉक्टरों को बिना स्थानीय रजिस्ट्रेशन के छत्तीसगढ़ में इलाज करने की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की अनिवार्य कागजी प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।
इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस कागजी कार्रवाई के खत्म होने से राज्य की चिकित्सा व्यवस्था और बेहतर होगी। उन्होंने बताया कि इसका सीधा फायदा प्रदेश के अस्पतालों को मिलेगा, क्योंकि अब वह जरूरत पड़ने पर देश के किसी भी हिस्से से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं बिना किसी प्रशासनिक देरी के तुरंत ले सकेंगे।
दूसरी ओर, इस फैसले को लेकर डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टरों ने इस नीति पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बिना स्थानीय रजिस्ट्रेशन और कड़े वेरिफिकेशन के बाहरी डॉक्टरों को सीधे एंट्री देना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टरों ने इस पूरे मामले में फर्जीवाड़ा का बड़ा आरोप लगाया है।