Uzbekistan Women Deportation Raipur : उज्बेक दूतावास की मांग पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की मुहर, राजधानी में पकड़ी गईं दो विदेशी युवतियां जल्द होंगी डिपोर्ट

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायपुर में गिरफ्तार हुईं उज्बेकिस्तान की दो महिलाओं से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए उनकी डिपोर्टेशन प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उज्बेकिस्तान दूतावास ने भी इस पर सहमति जताई है।

Uzbekistan Women Deportation Raipur : उज्बेक दूतावास की मांग पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की मुहर, राजधानी में पकड़ी गईं दो विदेशी युवतियां जल्द होंगी डिपोर्ट

Uzbekistan Women Deportation Raipur / Image Source : FILE

Modified Date: June 18, 2026 / 04:08 pm IST
Published Date: June 18, 2026 4:08 pm IST
HIGHLIGHTS
  • रायपुर के होटल से गिरफ्तार हुई थीं उज्बेकिस्तान की दो महिलाएं।
  • हाई कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा कर दिया।
  • दोनों महिलाओं को उज्बेकिस्तान भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी।

रायपुर : Uzbekistan Women Deportation Raipur :  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुईं उज्बेकिस्तान की दो महिला नागरिकों के मामले में एक बड़ा आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का पूरी तरह निपटारा कर दिया है। इसके साथ ही दोनों विदेशी महिलाओं को जल्द से जल्द उनके देश उज्बेकिस्तान वापस भेजने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कुछ समय पहले गिरफ्तार हुई थी महिला

मिली जानकारी के अनुसार, रायपुर की तेलीबांधा थाना पुलिस ने कुछ समय पहले क्षेत्र के एक होटल में अवैध रूप से रह रही उज्बेकिस्तान की दो युवतियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उज्बेकिस्तान दूतावास ने अदालत के सामने अपनी सहमति जताई।

दोनों युवतियों को डिपोर्ट करने के पक्ष में

सुनवाई के दौरान उज्बेकिस्तान दूतावास ने दोनों महिला नागरिकों के जल्द डिपोर्टेशन के लिए अदालत से आदेश जारी करने का आग्रह किया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार और खुद संबंधित दूतावास दोनों युवतियों को डिपोर्ट करने के पक्ष में हैं, तो इस याचिका में अब आगे कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया।

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