CG Vidhansabha News: अब फ्लैट के साथ मिलेगा जमीन का अधिकार, 2200 वर्गफीट से कम की कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता विधेयक 2025 पारित

CG Vidhansabha News: इस विधेयक के तहत प्रदेश में शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, 5 डिसिमल यानी 2200 वर्गफीट से कम की कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। रमन सिंह सरकार के समय भी ये नियम था, लेकिन कांग्रेस सरकार बनने के बाद इसे खत्म कर दिया गया था।

CG Vidhansabha News: अब फ्लैट के साथ मिलेगा जमीन का अधिकार, 2200 वर्गफीट से कम की कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता विधेयक 2025 पारित

CG Vidhansabha News, iamage source: ibc24

Modified Date: July 17, 2025 / 07:05 pm IST
Published Date: July 17, 2025 7:05 pm IST
HIGHLIGHTS
  • जियो रेफ्रेंस्ड मैप का भी प्रावधान
  • फ्लैट के साइज के समानुपातिक रेशियों में जमीन का भी अधिकार

रायपुर: CG Vidhansabha News, छत्तीसगढ़ में राजस्व से जुड़े कई सुधारों वाला छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता विधेयक 2025 आज विधानसभा से पारित हो गया। इस विधेयक के पारित होने के साथ प्रदेश में अवैध प्लॉटिंग पर बहुत हद तक रोक लगने का रास्ता साफ हो गया है।

इस विधेयक के तहत प्रदेश में शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, 5 डिसिमल यानी 2200 वर्गफीट से कम की कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। रमन सिंह सरकार के समय भी ये नियम था, लेकिन कांग्रेस सरकार बनने के बाद इसे खत्म कर दिया गया था। अब दोबारा इसे लागू कर दिया गया है।

जियो रेफ्रेंस्ड मैप का भी प्रावधान

वहीं संशोधन करके अब भू राजस्व संहिता में जियो रेफ्रेंस्ड मैप का भी प्रावधान कर दिया गया है। इससे डिजिटल मैप को कानूनी वैधता मिल जाएगी। इसके अलावा नए संशोधन के जरिए भू स्वामी को अब जीवन काल में कभी भी उत्तराधिकारी का नाम जोड़ सकेंगे। भू स्वामी की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को स्वत नामांतरण किया जा सकेगा।

 ⁠

फ्लैट के साइज के समानुपातिक रेशियों में जमीन का भी अधिकार

एक बहुत बड़ा सुधार बहुमंजिला प्रोजेक्ट को लेकर किया गया है। अगर आप किसी अपार्टमेंट में फ्लैट लेते हैं तो अब आपको उस अपार्टमेंट प्रोजेक्ट की पूरी जमीन और आपके फ्लैट के साइज के समानुपातिक रेशियों में जमीन का भी अधिकार मिलेगा।

वहीं 2 एकड़ से उपर के छोटे टुकड़े पर अवैध बसाहट रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि अगर ऐसे जमीन का ले आउट टीएनसी से अप्रूव कराया जाता है तो भूमि स्वत: डायवर्टेड हो जाएगी। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकान अब जमीन के साथ फ्री होल्ड हो जाएंगे। मकान मालिक को डायवर्सन शुल्क चुकाना नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता विधेयक 2025 पारित होने के बाद राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कई अहम जानकारी दी है।

read more: Singrauli Suicide News: वन स्टाप सेंटर में युवती ने की आत्महत्या। फांसी पर लटका मिला युवती का शव। अज्ञात कारणों से युवती ने की

read more: उत्तर प्रदेश में आठ वर्ष में पुलिस के साथ बदमाशों की हुईं करीब 15,000 मुठभेड़, 238 अपराधी ढेर


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com