राजधानी रायपुर के इस इलाके में लागू होगा नो एंट्री नियम, सड़क हादसों में मौतों के कारण कलेक्टर ने लिया फैसला

रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने यह आदेश जारी किया है। सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतों के कारण यह फैसला लिया गया है। यह नो एंट्री नियम पूरे एक महीने के लिए लागू रहेगा। 

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  • Publish Date - April 4, 2023 / 09:43 PM IST,
    Updated On - April 4, 2023 / 09:43 PM IST

No entry rule will be applicable in Raipur:

No entry rule will be applicable in Raipur: रायपुर। राजधानी रायपुर के उरला इलाके में नो एंट्री नियम लागू होगा। पठारीडीह से सिंघानिया चौक तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। सुबह 6 से रात 10 बजे तक इन वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने यह आदेश जारी किया है। सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतों के कारण यह फैसला लिया गया है। यह नो एंट्री नियम पूरे एक महीने के लिए लागू रहेगा।

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बता दें ​कि राजधानी रायपुर सहित कई जगहों पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों की मौतें भी हो रही हैं, इस हादसों को लेकर शासन प्रशासन पर लगातार सवाल उठते रहें है, जिसके बार कलेक्टर ने यह निर्णय लिया है।

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