Raipur Rape Case Punishment: शादी का झांसा देने वाले शोएब को 10 की बामुशक्कत कैद.. गुढ़ियारी में दिया था रेप की वारदात को अंजाम
विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा ने बताया, इस मामले में दो साल के भीतर ही 19 लोगों की गवाही और प्रतिपरिक्षण किया गया। फास्ट ट्रैक की तर्ज में मामले में सजा सुनाई गई।
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- रायपुर में दुष्कर्म के मामले में सामने आया फैसला
- रेप के आरोपी शोएब को मिली 10 की सश्रम सजा
- 19 लोगों की गवाही से मिली आरोपी को सजा
Raipur Rape Case Punishment: रायपुर: शादी का झांसा देकर रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी शोएब खान को 10 साल अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने साल 2022 नवंबर में युवती से दुष्कर्म किया था, मामला कोर्ट में आने के लगभग सवा दो साल के भीतर ही विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है।
रायपुर में रेप के मामले में सश्रम कारावास
Raipur Rape Case Punishment: विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा ने बताया, इस मामले में दो साल के भीतर ही 19 लोगों की गवाही और प्रतिपरिक्षण किया गया। फास्ट ट्रैक की तर्ज में मामले में सजा सुनाई गई।
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