Raipur Rape Case Punishment: शादी का झांसा देने वाले शोएब को 10 की बामुशक्कत कैद.. गुढ़ियारी में दिया था रेप की वारदात को अंजाम

विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा ने बताया, इस मामले में दो साल के भीतर ही 19 लोगों की गवाही और प्रतिपरिक्षण किया गया। फास्ट ट्रैक की तर्ज में मामले में सजा सुनाई गई।

Raipur Rape Case Punishment: शादी का झांसा देने वाले शोएब को 10 की बामुशक्कत कैद.. गुढ़ियारी में दिया था रेप की वारदात को अंजाम

Raipur Rape Case Punishment || Image- IBC24 News demo image

Modified Date: February 5, 2025 / 11:37 pm IST
Published Date: February 5, 2025 11:37 pm IST
HIGHLIGHTS
  • रायपुर में दुष्कर्म के मामले में सामने आया फैसला
  • रेप के आरोपी शोएब को मिली 10 की सश्रम सजा
  • 19 लोगों की गवाही से मिली आरोपी को सजा

Raipur Rape Case Punishment: रायपुर: शादी का झांसा देकर रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी शोएब खान को 10 साल अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने साल 2022 नवंबर में युवती से दुष्कर्म किया था, मामला कोर्ट में आने के लगभग सवा दो साल के भीतर ही विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है।

रायपुर में रेप के मामले में सश्रम कारावास

Read More: CM Vishnu Deo Sai in Raigarh: भाजपा उम्मीदवार के दूकान पर CM विष्णुदेव साय ने बनाई चाय.. सभी को परोसा, चुनाव प्रचार में नजर आया अलग अंदाज

Raipur Rape Case Punishment: विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा ने बताया, इस मामले में दो साल के भीतर ही 19 लोगों की गवाही और प्रतिपरिक्षण किया गया। फास्ट ट्रैक की तर्ज में मामले में सजा सुनाई गई।

 ⁠

No products found.

Last update on 2025-12-04 / Affiliate links / Images from Amazon Product Advertising API


लेखक के बारे में

A journey of 10 years of extraordinary journalism.. a struggling experience, opportunity to work with big names like Dainik Bhaskar and Navbharat, priority given to public concerns, currently with IBC24 Raipur for three years, future journey unknown