Uzbekistan Women Deportation Raipur / Image Source : FILE
रायपुर : Uzbekistan Women Deportation Raipur : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुईं उज्बेकिस्तान की दो महिला नागरिकों के मामले में एक बड़ा आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का पूरी तरह निपटारा कर दिया है। इसके साथ ही दोनों विदेशी महिलाओं को जल्द से जल्द उनके देश उज्बेकिस्तान वापस भेजने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, रायपुर की तेलीबांधा थाना पुलिस ने कुछ समय पहले क्षेत्र के एक होटल में अवैध रूप से रह रही उज्बेकिस्तान की दो युवतियों को गिरफ्तार किया था। Chhattisgarh High Court Order इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उज्बेकिस्तान दूतावास ने अदालत के सामने अपनी सहमति जताई।
Habeas Corpus Petition Disposed सुनवाई के दौरान उज्बेकिस्तान दूतावास ने दोनों महिला नागरिकों के जल्द डिपोर्टेशन के लिए अदालत से आदेश जारी करने का आग्रह किया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार और खुद संबंधित दूतावास दोनों युवतियों को डिपोर्ट करने के पक्ष में हैं, तो इस याचिका में अब आगे कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया।