Sai Cabinet Decision for Farmers: किसानों के लिए साय सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अब दलहन-तिलहन उत्पादकों को भी मिलेगा कृषक उन्नति योजना का लाभ

Sai Cabinet Decision for Farmers: किसानों के लिए साय सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अब दलहन-तिलहन उत्पादकों को भी मिलेगा कृषक उन्नति योजना का लाभ

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  • Publish Date - June 30, 2025 / 04:30 PM IST,
    Updated On - June 30, 2025 / 04:30 PM IST

Sai Cabinet Decision for Farmers: किसानों के लिए साय सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा / Image Source: CG DPR

HIGHLIGHTS
  • दलहन, तिलहन और मक्का उत्पादक किसानों को भी मिलेगा कृषक उन्नति योजना का लाभ
  • राज्य में पेंशन फंड और ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का गठन किया जाएगा
  • छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 से राज्य बनेगा नया लॉजिस्टिक हब

रायपुर: Sai Cabinet Decision for Farmers मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। यह बैठक महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित की गई थी। बैठक में सीएम साय और मंत्रियों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और इसके बाद उन पर मुहर लगा दी। वहीं, बैठक के दौरान साय और मंत्रियों ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल में किसानों के लिए सरकार ने सौगातों का पिटारा खोल दिया है। सरकार ने अब दलहन-तिलहन किसानों को कृषक उन्नति योजना का लाभ देने का फैसला किया गया है।

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Sai Cabinet Decision for Farmers

  • मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधित करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ-साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा।
  • खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • 3 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास एवं राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य के राजस्व में असामान्य वृद्धि/कमी का समुचित प्रबंधन एवं आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी।
  • 4 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में लॉजिस्टिक सेक्टर के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा तथा निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।
  • राज्य की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए लॉजिस्टिक सेक्टर तथा ई-कॉमर्स की राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लॉजिस्टिक हब की स्थापना के लिए निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे प्रदेश के उद्योगोें, व्यापारियों और किसानों को सस्ती भंडारण सुविधा मिलेगी। प्रदेश में लॉजिस्टिक में लगने वाले लागत कम होने से व्यापार, निवेश एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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  • इस नीति के माध्यम से ड्राई पोर्ट/इन्लैंण्ड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहित करने से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा स्थानीय उत्पादकों को निर्यात बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। राज्य के प्रचुर वन संसाधन, वनोपज एवं वनौषधि उत्पाद के निर्यात हेतु इको सिस्टम तैयार होगा। यह पॉलिसी राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी साथ ही राज्य को लॉजिस्टिक्स एवं निर्यात क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका में स्थापित करेगी।
  • 5 मंत्रिपरिषद द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जन विश्वास विधेयक से व्यवसाय व जीवनयापन में सहजता बढ़ेगी। अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणों और उनमें होने वाले व्यय में कमी आएगी।
  • 6 मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विभिन्न विभागों/निगम/मण्डल/कम्पनी/बोर्ड के पूर्व निर्मित एवं जर्जर भवनों तथा इनके स्वामित्व की अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए रिडेव्हलपमेंट योजना अंतर्गत 7 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें शांति नगर रायपुर, बीटीआई शंकर नगर रायपुर, कैलाश नगर राजनांदगांव, चांदनी चौक फेस-2 जगदलपुर, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद, कटघोरा कोरबा शामिल हैं।
  • 7 मंत्रिपरिषद द्वारा वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अंतर्गत उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक/रिकार्ड कीपर से तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए विहित 05 वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा को केवल एक बार के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा 02 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

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कृषक उन्नति योजना में दलहन तिलहन फसल को शामिल क्यों किया गया है?

अब सरकार किसानों को वैकल्पिक फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए कृषक उन्नति योजना में दलहन तिलहन और मक्का जैसी फसलों को शामिल किया गया है।

कृषक उन्नति योजना के तहत कितनी सहायता राशि मिलती है?

इस योजना के तहत सरकार किसानों को आदान सहायता राशि प्रदान करती है। राशि फसल, क्षेत्रफल और पात्रता के अनुसार तय होती है।

क्या कृषक उन्नति योजना का लाभ सभी किसानों को मिलेगा?

नहीं, केवल वे किसान जिन्होंने खरीफ 2024 में धान की खेती की थी और 2025 में दलहन तिलहन या मक्का जैसी वैकल्पिक फसलें लगाते हैं, उन्हें ही लाभ मिलेगा।

क्या कृषक उन्नति योजना के लिए पंजीकरण आवश्यक है?

हाँ, इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा। किसानों को समय-सीमा के भीतर आवेदन करना होगा।

कृषक उन्नति योजना में दलहन तिलहन फसल का चयन कैसे किया जाए?

किसान अपनी भूमि की स्थिति, बाजार मांग और कृषि विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार दलहन तिलहन फसल का चयन कर सकते हैं। चयनित फसल की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।