Chhattisgarh Latest News: अब छत्तीसगढ़ के थानों में नहीं सुनाई देंगे ‘हुजूर, इत्तिलानामा और खून आलुदा’ जैसे उर्दू-फारसी के शब्द.. देखें इनकी जगह पर क्या होगा उपयोग

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पुलिस का उद्देश्य नागरिकों की सहायता और सुरक्षा है, तब उसकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों की समझ में आए और उनके विश्वास को बढ़ाए।

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  • Publish Date - June 14, 2025 / 03:33 PM IST,
    Updated On - June 14, 2025 / 03:33 PM IST

Urdu-Persian words removed from CG Police vocabulary || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • उर्दू-फारसी शब्दों की जगह अब सरल हिंदी शब्द।
  • छत्तीसगढ़ पुलिस ने जारी की 109 शब्दों की सूची।
  • आमजन की सुविधा हेतु पुलिस भाषा में बड़ा बदलाव।

Urdu-Persian words removed from CG Police vocabulary: रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस कार्यप्रणाली में प्रयुक्त होने वाले कठिन, पारंपरिक और आम नागरिकों की समझ से बाहर उर्दू-फारसी शब्दों को हटाकर उनकी जगह पर सहज और प्रचलित हिंदी शब्दों का उपयोग करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

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उदहारण के लिए हलफनामा की जगह शपथ पत्र, दफा की जगह धारा, फरियादी की जगह शिकायतकर्ता और चश्मदीद की जगह प्रत्यक्षदर्शी शब्द का इस्तेमाल किया जाना तय किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने अब अपनी कार्यवाही में अदम तामील, इन्द्राज, खयानत और गोश्वारा जैसे आम लोगों को समझ न आने वाले उर्दू और फारसी के कठिन शब्दों के स्थान पर क्रमशः सूचित न होना, टंकन, हड़पना और नक्शा जैसे आसान शब्दों का उपयोग करने का फैसला किया है।

Urdu-Persian words removed from CG Police vocabulary: उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग ने ऐसे 109 शब्दों की सूची जारी की है जिसके स्थान पर सरल शब्दों को कार्यप्रणाली में शामिल किया जाएगा। इस सूची में दीगर के स्थान पर दूसरा, नकबजनी के स्थान पर सेंध, माल मशरूका लूटी की जगह चोरी गई संपत्ति, मुचलका की जगह व्यक्तिगत बंध पत्र, रोजनामचा की जगह सामान्य दैनिकी, शिनाख्त की जगह पहचान और जरायम के स्थान पर अपराध जैसे शब्दों को शामिल किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक जन सुलभ, पारदर्शी तथा संवादात्मक बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि गृह विभाग संभाल रहे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया है।

Urdu-Persian words removed from CG Police vocabulary: शर्मा ने कहा, ‘‘आम नागरिक जब किसी शिकायत, अपराध सूचना या अन्य कार्य से थाने जाता है, तब वह अक्सर पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी या अन्य दस्तावेजों की भाषा को लेकर असमंजस में रहता है। अन्य भाषा के शब्द आम लोगों के लिए अनजाने होते हैं, जिससे वे न तो अपनी बात ठीक से समझा पाते हैं और न ही पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझ पाते हैं।’’

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पुलिस का उद्देश्य नागरिकों की सहायता और सुरक्षा है, तब उसकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों की समझ में आए और उनके विश्वास को बढ़ाए। अधिकारियों ने बताया कि उपमुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एक आधिकारिक पत्र जारी किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि पुलिस की व्यवहारिक कार्यवाहियों में प्रयुक्त कठिन, पारंपरिक शब्दों को सरल और स्पष्ट हिंदी में बदला जाए जिसके लिए एक शब्द सूची भी तैयार की गई है, जिसमें पुराने कठिन शब्दों के स्थान पर उपयोग किए जाने योग्य सरल विकल्प सुझाए गए हैं।

Urdu-Persian words removed from CG Police vocabulary: उन्होंने बताया कि इस पत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों को इस विषय में अवगत कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि यह आदेश केवल औपचारिकता भर न रहे, बल्कि इसका वास्तविक कार्यान्वयन प्रदेश की प्रत्येक पुलिस चौकी, थाने और कार्यालय में दिखे।

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पुलिस लिखापढ़ी में इन शब्दों का होगा प्रयोग

1 अदम तामील-सूचित न होना
2 इन्द्राज -टंकन
3 खयानत-हड़पना
4 गोश्वारा-नक्शा
5 दीगर-दूसरा
6 नकबजनी -सेंध
7 माल मशरूका लूटी-चोरी गई सम्पत्ति
8 मुचलका-व्यक्तिगत बंध पत्र
9 रोजनामचा-सामान्य दैनिकी
10 शिनाख्त-पहचान
11 शहादत-साक्ष्य
12 शुमार-गणना
13 सजायाफ्ता- दण्ड प्राप्त
14 सरगना -मुखिया
15 सुराग -खोज
16 साजिश -षडयंत्र
17 अदालत दिवानी -सिविल न्यायालय
19 फौजदारी अदालत- दांडिक न्यायालय
20 इकरार नामा -प्रतिज्ञापन
21 बनाम विक्रय -पत्रक
22 इस्तिफा -त्याग-पत्र
23 कत्ल-हत्या
24 कयास -अनुमान
25 खसरा क्षेत्र- पंजी
26 खतौनी -पंजी
27 गुजारिश -निवेदन
28 जब्त -कब्जे में लेना
29 जमानतदार -प्रतिभूति दाता
30 जमानत -प्रतिभूति
31 जरायम- अपराध
32 जबरन -बलपूर्वक
33 जरायम पेशा -अपराधजीवी
34 जायदादे मशरूका -कुर्क हुई सम्पत्ति
35 दाखिलखारिज- नामांतरण
36 सूद -ब्याज
37 हुजूर -श्रीमान/महोदय
38 हुलिया -शारीरिक लक्षण
39 हर्जाना क्षति-प्रतिपूर्ति
40 हलफनामा-शपथ-पत्र
41 दफा- धारा
42 फरियादी -शिकायतकर्ता
43 मुत्तजर्रर -चोट
44 इत्तिलानामा- सूचना पत्र
45 कलमबंद करना -न्यायालय के समक्ष कथन
46 गैरहाजिरी -अनुपस्थिति
47 चस्पा- चिपकाना
48 चश्मदीद- प्रत्यक्षदर्शी
49 जलसाजी- कूटरचना
50 जिला बदर -निर्वासन
51 जामतलाशी -वस्त्रों की तलाशी
52 वारदात- घटना
53 साकिन- पता
54 जायतैनाती- नियुक्ति स्थान
55 हाजा स्थान-परिसर
56 मातहत -अधीनस्थ
57 जेल हिरासत -कब्जे में लेना
58 फौती -मृत्यु सूचना
59 इस्तगासा- छावा
60 मालफड -जुआ का माल मौके पर बरामद होना
61 अर्दली -हलकारा
62 किल्लत मुलाजमान- कर्मगण की कमी
63 तामील कुनन्दा- सूचना करने वाला
64 इमदाद -मदद
65 नजूल -राज भूमि
66 फरार -भागा हुआ
67 फिसदी- प्रतिशत
68 फेहरिस्त -सूची
69 फौत- मृत्यु
70 बयान- कथन
71 बेदखली-निष्कासन
72 मातहत- अधीन
73 मार्फत- द्वारा
74 मियाद -अवधी
75 रकबा-क्षेत्रफल
76 कास्तकार- कृषक
77 नाजिर -व्यवस्थापक
78 अमीन राजस्व -कनिष्ठ अधिकारी
79 राजीनामा -समझौता पत्र
80 वारदात -घटना
81 संगीन -गंम्भीर
82 विरासत -उत्तराधिकार
83 वसियत- हस्तांन्तरण लेख
84 वसूली -उगाही
85 शिनाख्त- पहचान
86 सबूत साक्ष्य-प्रमाण
87 दस्तावेज- अभिलेख
88 कयास -अनुमान
89 सजा -दण्ड
90 सनद -प्रमाण पत्र
91 सुलहनामा-समझौता पत्र
92 अदम चौक- पुलिस असंज्ञेय हस्ताक्षेप, अगोग्य अपराध की सूचना
93 कैदखाना- बंदीगृह
94 तफतीश/तहकीकात -अनुसंधान/जाँच/विवेचना
95 आमद/रवाना/रवानगी-आगमन, प्रस्थान
96 कायमी-पंजीयन
97 तेहरीर- लिखित या लेखीय विवरण
98 इरादतन- साशय
99 खारिज/खारिजी/रद्द निरस्त/निरस्तीकरण
100 खून आलुदा रक्त-रंजित/रक्त से सना हुआ
101 गवाह/गवाहन- साक्षी/साक्षीगण
102 गिरफ्तार/हिरासत -अभिरक्षा
103 तहत् -अंतर्गत
104 जख्त, जख्मी, मजरूब -चोट/घाव घायल/आहत
105 दस्तयाब -खोज लेना/बरामत
106 मौका ए वारदात-घटना स्थल
107 परवाना- परिपत्र/अधिपत्र
108 फैसला- निर्णय
109 हमराह -साथ में

छत्तीसगढ़ पुलिस की शब्दावली में यह बदलाव क्यों किया गया है?

यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि आम नागरिकों को पुलिस दस्तावेजों और कार्यप्रणाली की भाषा आसानी से समझ में आ सके। उर्दू-फारसी के कठिन पारंपरिक शब्दों के स्थान पर सरल और प्रचलित हिंदी शब्दों को अपनाया गया है जिससे पुलिस व्यवस्था अधिक जनसुलभ और पारदर्शी बने।

इन बदलावों से आम जनता को क्या लाभ होगा?

आम लोग अब एफआईआर, बयान, और अन्य पुलिस दस्तावेजों को आसानी से समझ सकेंगे। इससे उन्हें अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने और पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी। पुलिस और जनता के बीच संवाद और विश्वास भी बेहतर होगा।

क्या यह बदलाव पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा?

हाँ, उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किया है कि यह बदलाव प्रदेश की हर पुलिस चौकी, थाने और कार्यालय में अनिवार्य रूप से लागू किया जाए और इसका वास्तविक कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।