Balodabazar Violence : बलौदाबाजार में धारा-144 लागू, इन गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
बलौदाबाजार में धारा-144 लागू, इन गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी, Section 144 implemented in Balodabazar, these activities will be banned
Anti-Paper Leak Law
बलौदाबाजार: Balodabazar Violence छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में हुई हिंसा के बाद अब शहर में धारा-144 लागू कर दी गई है। स्थिति बिगड़ने के बाद कलेक्टर केएल चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर का यह आदेश 16 जून तक लागू रहेगी। इस दौरान बलौदाबाजार में रैली, जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही एक ही स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
Balodabazar Violence दरअसल, धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ के बाद हुई हिंसात्मक प्रदर्शन के बाद शहर की स्थिति बिगड़ गई थी। यहां तक की दो बड़े सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। यही वजह है कि शहर में अब धारा 144 लागू की गई है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिला मुख्यालय में एक साथ 5 लोगों की प्रवेश प्रतिबंधित रहेगी। अस्त्र-शस्त्र के साथ लाठी, चाकू और तलवार लेकर घूमना प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि जवानों के लिए अस्त्र-शस्त्र और दिव्यांगों के लिए लाठी छूट रहेगी।
इस दिन लागू रहेगा आदेश
जिला मुख्यालय में धारा 144 लागू होने का यह आदेश 16 जून तक रहेगा। इस समयावधि में कई चीजें प्रतिबंधित रहेगी। कलेक्टर ने कहा कि यह संकटकालीन स्थिति एकाएक निर्मित हुई है। इस पर किसी भी पक्ष को सुनवाई के लिए समय देना संभव नहीं है।

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सीएम साय ने अधिकारियों के दिए ये निर्देश
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हिंसक घटना पर सीएम विष्णुदेव साय ने सीएम हाउस में आपात बैठक ली। इस बैठक में सीएम साय ने बलौदा बाजार घटना की रिपोर्ट मांगी है। वहीं IG और कमिश्नर को घटनास्थल पर पहुँचने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। इस घटना पर सीएम ने सभी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।

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