पिता ने बेटा मानने से किया इंकार, अपना हक लेने युवक को लेना पड़ा DNA टेस्ट का सहारा, अब कोर्ट ने दिया ये आदेश

पिता ने बेटा मानने से किया इंकार, अपना हक लेने युवक को लेना पड़ा DNA टेस्ट का सहाराः Son got DNA test done to get right from father in Bastar

पिता ने बेटा मानने से किया इंकार, अपना हक लेने युवक को लेना पड़ा DNA टेस्ट का सहारा, अब कोर्ट ने दिया ये आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 09:00 pm IST
Published Date: July 1, 2022 3:34 am IST

जगदलपुरः Son got DNA test done बस्तर में एक बेटे को पिता से अपने हक लेने के लिए DNA टेस्ट का सहारा लेना पड़ा । दरअसल जिले के बकावंड ब्लॉक के ग्राम मरेठा निवासी शोभाराम का गांव की युवती से 20 साल पहले विवाह हुआ था। साल 2015 में शोभाराम ने पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए उसे छोड़ दिया और बेटे को भी अपना नहीं माना। जिसके बाद 14 फरवरी 2017 को महिला और बेटे खेमराज ने परिवार न्यायालय में भरण-पोषण के लिए याचिका लगाई।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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Son got DNA test done मामले की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश पाणिग्राही के मुताबिक कोर्ट ने DNA टेस्ट का आदेश दिया। लेकिन महिला और उसका बेटा इसका खर्च उठाने में सक्षम नहीं थे । ऐसे में जिला विधिक प्राधिकरण से मदद की गई और बेटे और पति दोनों के DNA टेस्ट का खर्च उठाया । दोनों के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट पाजिटिव आई । इसके बाद कोर्ट ने पिता को बेटे के बालिग होने तक के भरण-पोषण का खर्च देने और संपत्ति में अधिकार देने का आदेश दिया है ।

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सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।