राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विशेष पहल, यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए जारी किए निर्देश

यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए जारी किया निर्देश! Special initiative of State Legal Services Authority

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विशेष पहल, यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए जारी किए निर्देश
Modified Date: August 6, 2023 / 06:14 am IST
Published Date: August 6, 2023 6:12 am IST

रायपुर। Special initiative of State Legal Services Auth हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी, कार्यपालक अध्यक्ष छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम हेतु सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी किये गए हैं।

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Special initiative of State Legal Services Authराज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियाल ने बताया कि कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार सालसा द्वारा इस संबंध में एक उपयुक्त प्रशिक्षण मॉडयूल एवं एसओपी तैयार कर सभी जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को इस निर्देश के साथ प्रसारित किया गया है कि वे अपने जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर इस संबंध में कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें, जिसमें संबंधित नियमों के बारे मे आवश्यक जानकारी प्रदान की जावेगी। जिससे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोका जा सके और महिला कर्मचारी भयमुक्त होकर एवं सम्मानपूर्वक अपना कार्य कर सके। उपरोक्त कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम में सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालय के प्रमुख एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स को शामिल किया जावेगा।

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वारियाल ने बताया कि कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय एवं अन्य स्थानों पर जहां नियोक्ता एवं कर्मचारी,अधिकारी कार्यरत हों तो ऐसे स्थानों पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने एवं सख्ती से पालन किये जाने हेतु सभी कार्यालयों में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाये, जिससे प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

 


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