Bhupesh Baghel News: पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

Bhupesh Baghel News: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत

Bhupesh Baghel News: पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

Arunachal Pradesh News/ Image Credit: IBC24 File

Modified Date: August 4, 2025 / 02:51 pm IST
Published Date: August 4, 2025 1:47 pm IST
HIGHLIGHTS
  • पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
  • प्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।

रायपुर: Bhupesh Baghel News: प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल की ओर से कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी।

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आपको बता दें कि, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शराब,कोयला और महादेव सट्टा एप घोटालों में नाम आने के बाद पूर्व सीएम ने सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई आज यानी सोमवार को हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की याचिका को खारिज कर दिया है।

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पूर्व सीएम बघेल ने याचिका में मांग की थी कि, उन्हें इन मामलों में किसी भी तरह से गिरफ्तार न किया जाए और जांच में सहयोग करने का अवसर दिया जाए। भूपेश बघेल ने याचिका में यह भी उल्लेख किया था कि, जिस तरह उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के चलते की गई, उसी तरह उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है।

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चैतन्य बघेल ने भी लगाई थी जमानत याचिका

वहीं शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की भी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को भी खारिज कर दिया है और हाई कोर्ट में फ्रेश पीटीशियन लगाने के निर्देश दिए हैं। चैतन्य बघेल की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि, न तो उनका नाम शराब घोटाले की ईडी एफआईआर में है और न ही किसी के बयान में उनका उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद राजनीतिक द्वेष के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दे कि चैतन्य बघेल वर्तमान में ईडी ने गिरफ्तार किया था और लंबी पुछताछ के बाद से ईडी की ज्यूडिशियल रिमांड पर रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है।


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