Bilaspur High Court Today Order: कोरबा के इस परिवार को मिलेगा 1.25 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा.. बिलासपुर हाईकोर्ट का आदेश, इतने फीसदी ब्याज भी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में राकेश कुमार पैकरा की मृत्यु के मामले में मुआवजा राशि बढ़ाकर 1,25,97,940 रुपये कर दी है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने पहले 85,04,709 रुपये मुआवजा निर्धारित किया था। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त 40,93,231 रुपये पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया है।
Bilaspur High Court Today Order | Image- IBC24 NEWS File
- सड़क हादसे में मुआवजा बढ़कर 1.26 करोड़
- परिवार को अतिरिक्त 40.93 लाख रुपये
- अतिरिक्त राशि पर छह प्रतिशत ब्याज
Bilaspur High Court Today Order: बिलासपुर: कोरबा के बालकोनगर निवासी लिशा कंवर और उनके चार आश्रितों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सड़क हादसे में पति राकेश कुमार पैकरा की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) द्वारा तय 85.04 लाख रुपए के मुआवजे को बढ़ाकर 1 करोड़ 25 लाख 97,940 रुपए कर दिया है।
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अतिरिक्त 40.93 लाख रुपए देने का आदेश
हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को बढ़ी हुई 40 लाख 93,231 रुपए की राशि भी 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल की पीठ में हुई। लिशा कंवर ने अपनी नाबालिग बेटी वेदिका, दो वर्षीय बेटे पार्थ, राजकुमार पैकरा और रमेश्वरी पैकरा के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि राकेश कुमार पैकरा की 27 मई 2022 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।
अधिकरण ने तय किया था 85 लाख से ज्यादा मुआवजा
Bilaspur High Court Today Order: मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 20 फरवरी 2024 को मामले में 85,04,709 रुपए का मुआवजा निर्धारित किया था। इसके बाद दावेदारों ने मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया।
हाईकोर्ट ने आयकर रिटर्न में दर्ज जानकारी के आधार पर मृतक की जन्मतिथि 5 जनवरी 1982 और मृत्यु की तारीख 28 मई 2022 मानते हुए उनकी उम्र 40 वर्ष 4 माह 26 दिन निर्धारित की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के अनुसार उम्र के आधार पर 15 का गुणक लागू किया गया।
आय के आधार पर दोबारा की गई गणना
कोर्ट ने मृतक की वार्षिक आय 10,08,864 रुपए मानते हुए इसमें 30 प्रतिशत वृद्धि जोड़कर आय 13,11,523 रुपए निर्धारित की। इसके बाद आयकर कटौती के आधार पर वार्षिक आय 10,97,328 रुपए मानी गई। इसी गणना के आधार पर कुल मुआवजा 1,25,97,940 रुपए तय किया गया। बीमा कंपनी की ओर से अधिकरण के अवार्ड का समर्थन किया गया, जबकि वाहन चालक और मालिक की ओर से सुनवाई में कोई उपस्थित नहीं हुआ।
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दावेदारों को हिंदी में दी जाएगी जानकारी
Bilaspur High Court Today Order: हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि बढ़ी हुई मुआवजा राशि से संबंधित जानकारी दावेदारों को हिंदी में लिखित रूप से उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद मृतक के परिवार को पहले से निर्धारित मुआवजे के मुकाबले करीब 40.93 लाख रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।
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