Employee Promotion: इन कर्मचारियों को हाईकोर्ट में मिली जीत, प्रमोशन में मिलेगा बोनस अंक, विभागीय परीक्षा में पूछा गया था गलत प्रश्न

इन कर्मचारियों को हाईकोर्ट में मिली जीत, प्रमोशन में मिलेगा बोनस अंक, These employees got victory in the High Court, will get bonus marks in promotion

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  • Publish Date - April 10, 2025 / 07:42 PM IST,
    Updated On - April 11, 2025 / 12:15 AM IST

बिलासपुर। Employee Promotion छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की विभागीय प्रमोशन परीक्षा में गलत प्रश्न मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को राहत दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बोनस नंबर देने व तीन महीने के भीतर जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति करने के निर्देश कंपनी को दिए हैं।

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Employee Promotion दरअसल, कंपनी ने जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नति देने के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन किया था। इसमें कुछ ऐसे सवाल पूछे, जो गलत थे। गलत सवालों के उत्तर ना देने के कारण याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति परीक्षा में फेल कर दिया गया। दिनेश कुमार चंद्रा व कुछ अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि परीक्षा के दौरान जो प्रश्न पत्र होल्डिंग कंपनी ने परीक्षा हाल में बांटे थे उसमें 10 सवाल ऐसे थे, जिनका उत्तर देने के लिए दिए गए आप्शन में गड़बड़ी थी। वैकल्पिक प्रश्न पूछने के बाद विकल्प के रूप में पांच सवाल दिए थे, लेकिन उत्तर लिखने के लिए पांच की जगह चार विकल्प छोड़े थे। परीक्षार्थियों को लगा कि विकल्प के लिए जो जगह तय की गई, वह गलत है। गलत आंसर लिखने पर माइनस मार्किंग का भी डर था। लिहाजा उसने और अन्य अभ्यर्थियों ने भी सवाल को गलत मानते हुए उत्तर नहीं दिया और सभी 10 सवालों को छोड़ दिया।

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Employee Promotion कंपनी ने जब रिजल्ट जारी किया तब दिनेश कुमार सहित कई को पदोन्नति के लिए अपात्र घोषित कर दिया। त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के लिए बोनस अंक अथवा उक्त प्रश्नों को विलोपित मानते हुए पुनर्गणना की मांग करते हुए उप महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी रायपुर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उप महाप्रबंधक ने अभ्यावेदन खारिज कर दिया। इस पर अभ्यर्थियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अलग-अलग याचिका दायर की। सभी याचिकाओं पर कोर्ट ने एकसाथ सुनवाई कर फैसला सुनाया है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की विभागीय परीक्षा में क्या गलत था?

विभागीय परीक्षा में कुछ प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में गड़बड़ी थी, जिससे परीक्षार्थियों को सही उत्तर नहीं मिल पाए और कई सवालों को छोड़ दिया गया।

हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को क्या राहत दी?

हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को बोनस अंक देने और तीन महीने के भीतर जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं।

क्या कंपनी ने कर्मचारियों के पुनर्गणना के लिए कोई कदम उठाया था?

कंपनी ने कर्मचारियों की पुनर्गणना की मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

यह मामला किस कारण से हाईकोर्ट पहुंचा था?

यह मामला विभागीय परीक्षा में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के कारण कर्मचारियों के पदोन्नति से संबंधित था, जिसमें उन्हें गलत प्रश्नों के कारण फेल कर दिया गया था।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने रिजल्ट घोषित करने के बाद क्या किया था?

रिजल्ट घोषित करने के बाद कंपनी ने दिनेश कुमार सहित कई कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए अपात्र घोषित कर दिया था, जिसके बाद कर्मचारियों ने कोर्ट का रुख किया।