पति की हत्या की दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा

पति की हत्या की दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा

पति की हत्या की दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:53 pm IST
Published Date: November 18, 2022 6:11 pm IST

बलरामपुर, 18 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की एक अदालत ने पति की हत्या के मामले में पत्नी को दोषी करात देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 10,000 रूपये जुर्माना भी लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी ने शुक्रवार को बताया की रेहरा थाना क्षेत्र के जनकपुर लोनियनडिहवा गांव में 13 सितंबर 2018 को उदयभान चौहान (48) की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी।

मृतक के भाई हंसराज की तरह से मृतक उदयभान की पत्नी सरस्वती देवी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने छानबीन के दौरान आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर साक्ष्यों को इकठ्ठा किया।

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उन्होंने बताया कि अदालत में दोनो पक्षों की दलीले सुनने और साक्ष्यों के आधार पर सरस्वती देवी को दोषी मानते हुए अपर जिला एवम सत्र न्यायलय फास्ट ट्रैक अदालत (प्रथम) ने सरस्वती देवी को आजीवन कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं राजेंद्र रंजन

रंजन


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